New Telecommunications Act : खत्म होंगे ब्रिटिश काल के अधिनियम, कनेक्टिविटी का शुरू होगा नया युग
New Telecommunications Act : सरकार ने ब्रिटिश काल के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे कानूनों के स्थान पर लाये गये दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारायें एक, दो, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 ...

New Telecommunications Act : सरकार ने ब्रिटिश काल के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे कानूनों के स्थान पर लाये गये दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारायें एक, दो, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को अधिसूचित कर दिया है।
इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी किया गया। जिन धाराओं को अधिसूचित किया गया है उससे कनेक्टिविटी को लेकर नए युग का सूत्रपात होगा। दूरसंचार अधिनियम, 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना के साथ ही स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों के लिए में तेजी लाना है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में भारी तकनीकी प्रगति के कारण ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों के स्थान पर लाया गया है।
समावेश (समावेश), सुरक्षा (सुरक्षा), वृद्धि (विकास), और त्वरित (उत्तरदायित्व) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत (विकसित भारत) के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। दूरसंचार अधिनियम, 2023, दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इनपुट एजेंसियां