सीहोर में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध::इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई , 31 जनवरी तक जारी रहेगा आदेश

सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक चाइनीज मांझे या कांच से बनी डोर के इस्तेमाल से पक्षियों और इंसानों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान से रखते हुए लगाई गई है। जारी आदेश के अनुसार चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से पक्षियों के घायल होने और मौत की घटना होती है। इससे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने की आशंका रहती है। इसके साथ ही चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और सिन्थेटिक मटेरियल से बना होता है, इसलिए इसको जलाने पर हानिकारक गैसों से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। 31 जनवरी तक जारी रहेगा आदेश कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने इन बातों को ध्यान मे रखते हुए सीहोर जिले की सीमा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जनवरी तक जारी रहेगा और आदेश का पालन न करने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

सीहोर में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध::इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई , 31 जनवरी तक जारी रहेगा आदेश
सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक चाइनीज मांझे या कांच से बनी डोर के इस्तेमाल से पक्षियों और इंसानों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान से रखते हुए लगाई गई है। जारी आदेश के अनुसार चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से पक्षियों के घायल होने और मौत की घटना होती है। इससे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने की आशंका रहती है। इसके साथ ही चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और सिन्थेटिक मटेरियल से बना होता है, इसलिए इसको जलाने पर हानिकारक गैसों से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। 31 जनवरी तक जारी रहेगा आदेश कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने इन बातों को ध्यान मे रखते हुए सीहोर जिले की सीमा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जनवरी तक जारी रहेगा और आदेश का पालन न करने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।