रायगढ़ में MSP फैक्ट्री में मौत के बाद एक्शन:स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग काम को किया गया प्रतिबंधित, जांच में मिली कई खामियां
रायगढ़ में MSP फैक्ट्री में मौत के बाद एक्शन:स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग काम को किया गया प्रतिबंधित, जांच में मिली कई खामियां
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में पिछले दिनों एक श्रमिक की मौत हो गई थी। जिसके बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्लांट की जांच की। जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम में खामियां पाए जाने पर कारखाने में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग काम को प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि, जामंगा स्थित मेसर्स MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड में स्थापित स्टील मेल्टिंग शाप के मेगा शेड में कालम नंबर 13 पर पेंटिंग करने के दौरान डुम्बी सुन्डी की मौत हो गई थी। हादसे की जांच 28 मार्च को की गई। निरीक्षण में पाया गया कि कालम नंबर-13 पर पेंटिंग करते समय नीचे उतरने के दौरान डुम्बी सुन्डी के पहने गए सेफ्टी बेल्ट का एक हुक कालम में फंसा हुआ था। दूसरा हुक झूल रहा था। यह झूलता हुआ हुक कालम नंबर 13 के पास से गुजर रही क्रेन नंबर-3 के इंड केरीयेज में फंस गया। जिससे डुम्बी सुन्डी क्रेन के साथ खींचा गया और क्रेन-कालम के बीच आने से लगी चोट से डुम्बी सुन्डी की मौत हो गई। नहीं लिया गया था परमिट टू वर्क उन्होंने बताया कि, जांच में पाया गया कि स्टील मेल्टिंग शाॅप में किए जा रहे पेंटिग कार्य की जानकारी मेगा शेड में संचालित ईओटी क्रेन के ऑपरेटर को नहीं दी गई थी। इसके साथ ही 26 मार्च को पेंटिंग कार्य के लिए परमिट टू वर्क नहीं लिया गया था, ना ही इस काम के दौरान एक सुपरवाइजर मौजूद था। पेंटिंग कार्य को किया प्रतिबंधित ऐसे में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग कार्य को तब तक प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि पेंटिंग कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित करते हुए इसकी ट्रेनिंग संबंधित श्रमिकों को प्रदान नहीं कर दी जाती है। साथ ही पेंटिंग कार्य के दौरान सुपरवाइजर की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। पेंटिग कार्य के लिए नियमानुसार परमिट टू वर्क लेना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। आपराधिक प्रकरण दायर किया जाएगा फैक्ट्री के कारखाने के प्रदीप कुमार डे व फैक्ट्री प्रबंधक संजय सिंह परिहार को कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7 A (2) (A), धारा 41 सहपठित नियम 73- ई और कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7 A (2) (C) के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उप संचालक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा नियमों के उल्लंघनों के लिए फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में जल्द दायर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में पिछले दिनों एक श्रमिक की मौत हो गई थी। जिसके बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्लांट की जांच की। जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम में खामियां पाए जाने पर कारखाने में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग काम को प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि, जामंगा स्थित मेसर्स MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड में स्थापित स्टील मेल्टिंग शाप के मेगा शेड में कालम नंबर 13 पर पेंटिंग करने के दौरान डुम्बी सुन्डी की मौत हो गई थी। हादसे की जांच 28 मार्च को की गई। निरीक्षण में पाया गया कि कालम नंबर-13 पर पेंटिंग करते समय नीचे उतरने के दौरान डुम्बी सुन्डी के पहने गए सेफ्टी बेल्ट का एक हुक कालम में फंसा हुआ था। दूसरा हुक झूल रहा था। यह झूलता हुआ हुक कालम नंबर 13 के पास से गुजर रही क्रेन नंबर-3 के इंड केरीयेज में फंस गया। जिससे डुम्बी सुन्डी क्रेन के साथ खींचा गया और क्रेन-कालम के बीच आने से लगी चोट से डुम्बी सुन्डी की मौत हो गई। नहीं लिया गया था परमिट टू वर्क उन्होंने बताया कि, जांच में पाया गया कि स्टील मेल्टिंग शाॅप में किए जा रहे पेंटिग कार्य की जानकारी मेगा शेड में संचालित ईओटी क्रेन के ऑपरेटर को नहीं दी गई थी। इसके साथ ही 26 मार्च को पेंटिंग कार्य के लिए परमिट टू वर्क नहीं लिया गया था, ना ही इस काम के दौरान एक सुपरवाइजर मौजूद था। पेंटिंग कार्य को किया प्रतिबंधित ऐसे में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग कार्य को तब तक प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि पेंटिंग कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित करते हुए इसकी ट्रेनिंग संबंधित श्रमिकों को प्रदान नहीं कर दी जाती है। साथ ही पेंटिंग कार्य के दौरान सुपरवाइजर की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। पेंटिग कार्य के लिए नियमानुसार परमिट टू वर्क लेना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। आपराधिक प्रकरण दायर किया जाएगा फैक्ट्री के कारखाने के प्रदीप कुमार डे व फैक्ट्री प्रबंधक संजय सिंह परिहार को कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7 A (2) (A), धारा 41 सहपठित नियम 73- ई और कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7 A (2) (C) के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उप संचालक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा नियमों के उल्लंघनों के लिए फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में जल्द दायर किया जाएगा।