मुरैना में नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई:कलेक्टर ने दिए निर्देश- तीन दिन में कम से कम 5 प्रकरण दर्ज किए जाएं
मुरैना में नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई:कलेक्टर ने दिए निर्देश- तीन दिन में कम से कम 5 प्रकरण दर्ज किए जाएं
जिले में खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने राजस्व और कृषि अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी तीन दिनों में कम से कम पांच किसानों पर प्रकरण दर्ज किए जाएं, ताकि अन्य किसानों को भी चेतावनी मिले और पर्यावरण संरक्षण के दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। गाइडलाइन के बावजूद जल रही नरवाई कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, बावजूद इसके जिले से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी आरईओ, पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और नरवाई जलाने की किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले 15 दिनों में हुई घटनाओं पर भी कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना जिला मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश कलेक्टर ने 17 अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों से कार्यवाही में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद, सहायक संचालक कृषि अनंत सरैया सहित जिले के समस्त कृषि विस्तार अधिकारी (REO) उपस्थित थे। आगजनी की घटनाओं से निपटने मॉक ड्रिल के आदेश कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मुरैना जिला अस्पताल में हाल ही में हुई आगजनी की घटना को गंभीर मानते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों, नगरीय निकायों और शासकीय संस्थानों में मॉक ड्रिल कराने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी में आग तेजी से फैलती है, इसलिए आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। फायर सेफ्टी सिस्टम हो कार्यशील कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम कार्यशील हो और उस पर कार्य करने वाले स्टाफ को उसका उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करवाकर तैयारी का मूल्यांकन करें। आपात स्थिति से निपटने के लिए हो पूर्व तैयारी उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क सूत्र, फायर ब्रिगेड का स्रोत, और घटनास्थल तक पहुंचने के मार्ग पहले से चिन्हित होने चाहिए, जिससे समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
जिले में खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने राजस्व और कृषि अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी तीन दिनों में कम से कम पांच किसानों पर प्रकरण दर्ज किए जाएं, ताकि अन्य किसानों को भी चेतावनी मिले और पर्यावरण संरक्षण के दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। गाइडलाइन के बावजूद जल रही नरवाई कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, बावजूद इसके जिले से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी आरईओ, पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और नरवाई जलाने की किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले 15 दिनों में हुई घटनाओं पर भी कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना जिला मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश कलेक्टर ने 17 अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों से कार्यवाही में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद, सहायक संचालक कृषि अनंत सरैया सहित जिले के समस्त कृषि विस्तार अधिकारी (REO) उपस्थित थे। आगजनी की घटनाओं से निपटने मॉक ड्रिल के आदेश कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मुरैना जिला अस्पताल में हाल ही में हुई आगजनी की घटना को गंभीर मानते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों, नगरीय निकायों और शासकीय संस्थानों में मॉक ड्रिल कराने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी में आग तेजी से फैलती है, इसलिए आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। फायर सेफ्टी सिस्टम हो कार्यशील कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम कार्यशील हो और उस पर कार्य करने वाले स्टाफ को उसका उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करवाकर तैयारी का मूल्यांकन करें। आपात स्थिति से निपटने के लिए हो पूर्व तैयारी उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क सूत्र, फायर ब्रिगेड का स्रोत, और घटनास्थल तक पहुंचने के मार्ग पहले से चिन्हित होने चाहिए, जिससे समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।