खंडवा में चेक बाउंस के मामले में व्यापारी को सजा:फसल के बदले दो किसानों को चेक दिए; 4 साल बाद एक-एक साल की जेल
खंडवा तहसील के ग्राम बड़गांव माली के दो किसानों को चेक बाउंस के मामले में बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने एलिस एग्रो नामक फर्म के संचालक अनवर खान को दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही, किसानों को चेक में उल्लिखित राशि 9% ब्याज सहित प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। किसान जयदीप पाटीदार और बनवारी पाटीदार ने साल 2021 में अपनी सोयाबीन की फसल एलिस एग्रो के संचालक अनवर खान को बेची थी। अनवर खान ने जयदीप पाटीदार को 2 लाख 67 हजार रुपए और बनवारी पाटीदार को एक लाख 84 हजार 500 रुपए के चेक दिए थे। जब किसानों ने भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा किए, तो वे बाउंस हो गए। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला इसके बाद, किसानों ने अधिवक्ता हृदयेश बाजपेयी के माध्यम से न्यायालय में मामला दर्ज कराया। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, न्यायालय ने अनवर खान को दोषी पाया और उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाई। काेर्ट ने अनवर खान को जयदीप पाटीदार को 3 लाख 66 हजार 873 रुपए और बनवारी पाटीदार को 2 लाख 53 हजार 513 रुपए प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है। यदि अनवर खान राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता हृदयेश बाजपेयी ने बताया कि न्यायालय ने केस नंबर SCNIA 511/2021 और 512/2021 के रूप में दर्ज करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश भिड़े के न्यायालय द्वारा निराकृत करते हुए किसानों को न्याय दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लंबी थी, लेकिन सत्य की जीत हुई। किसानों को न्यायालय के संवेदनशील फैसले से बहुत राहत मिली है।
खंडवा तहसील के ग्राम बड़गांव माली के दो किसानों को चेक बाउंस के मामले में बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने एलिस एग्रो नामक फर्म के संचालक अनवर खान को दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही, किसानों को चेक में उल्लिखित राशि 9% ब्याज सहित प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। किसान जयदीप पाटीदार और बनवारी पाटीदार ने साल 2021 में अपनी सोयाबीन की फसल एलिस एग्रो के संचालक अनवर खान को बेची थी। अनवर खान ने जयदीप पाटीदार को 2 लाख 67 हजार रुपए और बनवारी पाटीदार को एक लाख 84 हजार 500 रुपए के चेक दिए थे। जब किसानों ने भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा किए, तो वे बाउंस हो गए। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला इसके बाद, किसानों ने अधिवक्ता हृदयेश बाजपेयी के माध्यम से न्यायालय में मामला दर्ज कराया। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, न्यायालय ने अनवर खान को दोषी पाया और उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाई। काेर्ट ने अनवर खान को जयदीप पाटीदार को 3 लाख 66 हजार 873 रुपए और बनवारी पाटीदार को 2 लाख 53 हजार 513 रुपए प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है। यदि अनवर खान राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता हृदयेश बाजपेयी ने बताया कि न्यायालय ने केस नंबर SCNIA 511/2021 और 512/2021 के रूप में दर्ज करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश भिड़े के न्यायालय द्वारा निराकृत करते हुए किसानों को न्याय दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लंबी थी, लेकिन सत्य की जीत हुई। किसानों को न्यायालय के संवेदनशील फैसले से बहुत राहत मिली है।