अपहरण, रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:2022 में नाबालिग को रायगढ़ ले गया था; 2 साल बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
अपहरण, रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:2022 में नाबालिग को रायगढ़ ले गया था; 2 साल बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में 16 साल की नाबालिग का अपहरण किया गया था। 12 अप्रैल 2022 को 16 साल की छात्रा अपने घर से परीक्षा देने के नाम पर निकली थी। इसी दौरान एक आरोपी उसे झांसा देकर रायगढ़ ले गया और रेप करता रहा। इस मामले में उसे अब 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए मामले में अधिकतम सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी। करीब सवा महीने बाद नाबालिग ने परिजन को फोन कर रायगढ़ में होने की सूचना दी। छात्रा को रायगढ़ से बरामद किया गया था। शादी का झांसा देकर रेप
छात्रा से पूछताछ में पता चला कि रायगढ़ के तमनार निवासी 23 साल के नरेंद्र साव उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। नाबालिग छात्रा ने घर वापस ले जाने कहने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। 25 मई 2022 को छात्रा किसी तरह भाग निकली और रायगढ़ में ही स्थित बंजारी मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। इसी दौरान उसने लोगों से मदद मांगकर मोबाइल से अपने परिजन को फोन कर जानकारी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 2 साल बाद सजा मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला ने आरोपी नरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में 16 साल की नाबालिग का अपहरण किया गया था। 12 अप्रैल 2022 को 16 साल की छात्रा अपने घर से परीक्षा देने के नाम पर निकली थी। इसी दौरान एक आरोपी उसे झांसा देकर रायगढ़ ले गया और रेप करता रहा। इस मामले में उसे अब 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए मामले में अधिकतम सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी। करीब सवा महीने बाद नाबालिग ने परिजन को फोन कर रायगढ़ में होने की सूचना दी। छात्रा को रायगढ़ से बरामद किया गया था। शादी का झांसा देकर रेप
छात्रा से पूछताछ में पता चला कि रायगढ़ के तमनार निवासी 23 साल के नरेंद्र साव उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। नाबालिग छात्रा ने घर वापस ले जाने कहने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। 25 मई 2022 को छात्रा किसी तरह भाग निकली और रायगढ़ में ही स्थित बंजारी मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। इसी दौरान उसने लोगों से मदद मांगकर मोबाइल से अपने परिजन को फोन कर जानकारी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 2 साल बाद सजा मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला ने आरोपी नरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।