टेंडर विवाद, अब पार्षद ने निगम आयुक्त को भेजा नोटिस:आयुक्त ने 3.34 करोड़ का टेंडर किया था निरस्त, कांग्रेस-भाजपा मामले में आमने-सामने
टेंडर विवाद, अब पार्षद ने निगम आयुक्त को भेजा नोटिस:आयुक्त ने 3.34 करोड़ का टेंडर किया था निरस्त, कांग्रेस-भाजपा मामले में आमने-सामने
अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त 3.34 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त किए जाने को लेकर अब कांग्रेस पार्षद ने लीगल नोटिस आयुक्त को भेजा है। निगम आयुक्त ने अपरिहार्य कारण बताकर टेंडर को निरस्त कर दिया था। मामले को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिलने पर टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि तकनीकी कारणों के कारण टेंडर निरस्त किया है। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा 3.34 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का टेंडर निकाला था। उक्त टेंडर का फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित थी। नगर निगम आयुक्त ने 22 जुलाई के दिनांक पर टेंडर निरस्त करने आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी ठेकेदारों एवं कांग्रेस के लोगों को 23 जुलाई को मिली, जिस दिन अधिकांश टेंडर के फार्म निगम में स्पीड पोस्ट जमा हो गए थे। कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप
कांग्रेस ने नगर में सड़क मरम्मत, सीसी सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण के टेंडर को निरस्त करने को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस ने राजनैतिक दबाव में टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य एक सप्ताह में नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं भाजपा महापौर ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना एवं भाजपा का बचाव किया। हालांकि वे टेंडर निरस्त करने को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकीं। उन्होंने कांग्रेस के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में शहर की दुर्दशा करने का आरोप लगाया। महापौर ने शहर विकास के लिए विकास कार्यों की स्वीकृति एवं 13 करोड़ के कार्यों की ई-टेंडरिंग की जानकारी दी। पार्षद ने भेजा कानूनी नोटिस
नगर निगम द्वारा निर्माण कार्याे के टेंडर निरस्त किए जाने के खिलाफ वार्ड 19 के पार्षद शुभम जायसवाल ने अपने अधिवक्ता संतोष सिंह के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में निर्माण कार्यों के लिए बुलाई गई निविदा को निर्धारित तिथि को खोलने या तीन दिन के भीतर निविदा निरस्त करने का स्पष्ट कारण न बताने बताने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया है कि निगम ने तीन करोड़ से अधिक के कार्यों की निविदा आमंत्रित की थी। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा फार्म बेचकर निगम ने 6 लाख 81 हजार की आय अर्जित की। 23 जुलाई 2025 को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। बिना किसी कारण के राजनीतिक दबाव में 22 जुलाई को निविदा निरस्त कर दिया गया। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सीसी रोड, नाली और सड़क मरम्मत का काम जनहित में किया जाना अत्यंत आवश्यक था। इससे नागरिकों की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित है। तय तारीख को निविदा खोलकर आगामी कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में रिट लगाने की तैयारी मामले को लेकर कांग्रेस निगम में सत्तासीन भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में रिट लगाने की तैयारी में है। इसकी कारण आयुक्त को कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त 3.34 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त किए जाने को लेकर अब कांग्रेस पार्षद ने लीगल नोटिस आयुक्त को भेजा है। निगम आयुक्त ने अपरिहार्य कारण बताकर टेंडर को निरस्त कर दिया था। मामले को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिलने पर टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि तकनीकी कारणों के कारण टेंडर निरस्त किया है। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा 3.34 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का टेंडर निकाला था। उक्त टेंडर का फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित थी। नगर निगम आयुक्त ने 22 जुलाई के दिनांक पर टेंडर निरस्त करने आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी ठेकेदारों एवं कांग्रेस के लोगों को 23 जुलाई को मिली, जिस दिन अधिकांश टेंडर के फार्म निगम में स्पीड पोस्ट जमा हो गए थे। कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप
कांग्रेस ने नगर में सड़क मरम्मत, सीसी सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण के टेंडर को निरस्त करने को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस ने राजनैतिक दबाव में टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य एक सप्ताह में नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं भाजपा महापौर ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना एवं भाजपा का बचाव किया। हालांकि वे टेंडर निरस्त करने को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकीं। उन्होंने कांग्रेस के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में शहर की दुर्दशा करने का आरोप लगाया। महापौर ने शहर विकास के लिए विकास कार्यों की स्वीकृति एवं 13 करोड़ के कार्यों की ई-टेंडरिंग की जानकारी दी। पार्षद ने भेजा कानूनी नोटिस
नगर निगम द्वारा निर्माण कार्याे के टेंडर निरस्त किए जाने के खिलाफ वार्ड 19 के पार्षद शुभम जायसवाल ने अपने अधिवक्ता संतोष सिंह के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में निर्माण कार्यों के लिए बुलाई गई निविदा को निर्धारित तिथि को खोलने या तीन दिन के भीतर निविदा निरस्त करने का स्पष्ट कारण न बताने बताने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया है कि निगम ने तीन करोड़ से अधिक के कार्यों की निविदा आमंत्रित की थी। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा फार्म बेचकर निगम ने 6 लाख 81 हजार की आय अर्जित की। 23 जुलाई 2025 को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। बिना किसी कारण के राजनीतिक दबाव में 22 जुलाई को निविदा निरस्त कर दिया गया। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सीसी रोड, नाली और सड़क मरम्मत का काम जनहित में किया जाना अत्यंत आवश्यक था। इससे नागरिकों की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित है। तय तारीख को निविदा खोलकर आगामी कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में रिट लगाने की तैयारी मामले को लेकर कांग्रेस निगम में सत्तासीन भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में रिट लगाने की तैयारी में है। इसकी कारण आयुक्त को कानूनी नोटिस जारी किया गया है।