नरसिंहपुर में गांजा तस्कर को दो साल की सश्रम सजा:विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया; दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले पकड़े गए गांजा तस्कर मोनू उर्फ मुकेश कहार को गुरुवार को विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसोदिया ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने पैरवी की। यह है पूरा मामला अभियोजन के अनुसार, घटना करीब एक साल पहले हुई थी। आरोपी मोनू, पिता गोपाल कहार (30), निवासी करेली, सतधारा तिराहा से बड़े पुल की ओर जाने वाले एनएच-44 रोड किनारे एक पेड़ के पास लाल रंग की थैली लिए खड़ा मिला। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद पंच साक्षी हरिओम कौरव और रामू उर्फ रामनरेश सराठे की मौजूदगी में तलाशी लेने पर थैली से प्लास्टिक की सफेद पन्नी में बंद गांजा बरामद हुआ। पदार्थ की मात्रा एक किलो 209 ग्राम पाई गई। न्यायालय का फैसला जब्त गांजा को सीलबंद कर एफएसएस सागर भेजा गया, जहां की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह गांजा ही था। विवेचना पूर्ण होने पर मामला न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने मोनू को गांजा तस्करी के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने दो साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना राशि अदा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नरसिंहपुर में गांजा तस्कर को दो साल की सश्रम सजा:विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया; दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले पकड़े गए गांजा तस्कर मोनू उर्फ मुकेश कहार को गुरुवार को विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसोदिया ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने पैरवी की। यह है पूरा मामला अभियोजन के अनुसार, घटना करीब एक साल पहले हुई थी। आरोपी मोनू, पिता गोपाल कहार (30), निवासी करेली, सतधारा तिराहा से बड़े पुल की ओर जाने वाले एनएच-44 रोड किनारे एक पेड़ के पास लाल रंग की थैली लिए खड़ा मिला। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद पंच साक्षी हरिओम कौरव और रामू उर्फ रामनरेश सराठे की मौजूदगी में तलाशी लेने पर थैली से प्लास्टिक की सफेद पन्नी में बंद गांजा बरामद हुआ। पदार्थ की मात्रा एक किलो 209 ग्राम पाई गई। न्यायालय का फैसला जब्त गांजा को सीलबंद कर एफएसएस सागर भेजा गया, जहां की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह गांजा ही था। विवेचना पूर्ण होने पर मामला न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने मोनू को गांजा तस्करी के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने दो साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना राशि अदा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।