ससुर के सामने पत्नी को बोला तीन तलाक:पीड़िता की शिकायत पर पति पर FIR; जैतपुर में मामला दर्ज
ससुर के सामने पत्नी को बोला तीन तलाक:पीड़िता की शिकायत पर पति पर FIR; जैतपुर में मामला दर्ज
शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने ससुर के सामने ही पत्नी को तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता का विवाह 5 नवंबर 2022 को ग्राम केशवाही निवासी मो. सलील पिता मुस्तकीम के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लगातार विवाद और मारपीट के कारण पीड़िता को मायके भेज दिया गया था। पीड़िता ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी इसके बाद पीड़िता ने भरण-पोषण के लिए जैतपुर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी जारी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर को उसके पिता बेटी का घर बसाने और भविष्य को लेकर सुलह की मंशा से दामाद के घर गए थे। उस समय पीड़िता का भाई भी उनके साथ था। बातचीत के दौरान आरोपी मो. सलील अचानक उत्तेजित हो गया और अपने ससुर के सामने ही पत्नी को तीन बार 'तलाक' कह दिया। परिजनों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने दोबारा भी तलाक कहकर अपनी बात दोहराई। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज घटना के समय मौजूद लोगों ने पुलिस को दिए बयानों में इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जैतपुर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानून तीन तलाक को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है। जैतपुर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, गवाहों के कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जारी है। पुलिस के अनुसार, यह मामला समाज को यह स्पष्ट संदेश देता है कि तीन तलाक अब कानूनी अपराध है और ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने ससुर के सामने ही पत्नी को तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता का विवाह 5 नवंबर 2022 को ग्राम केशवाही निवासी मो. सलील पिता मुस्तकीम के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लगातार विवाद और मारपीट के कारण पीड़िता को मायके भेज दिया गया था। पीड़िता ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी इसके बाद पीड़िता ने भरण-पोषण के लिए जैतपुर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी जारी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर को उसके पिता बेटी का घर बसाने और भविष्य को लेकर सुलह की मंशा से दामाद के घर गए थे। उस समय पीड़िता का भाई भी उनके साथ था। बातचीत के दौरान आरोपी मो. सलील अचानक उत्तेजित हो गया और अपने ससुर के सामने ही पत्नी को तीन बार 'तलाक' कह दिया। परिजनों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने दोबारा भी तलाक कहकर अपनी बात दोहराई। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज घटना के समय मौजूद लोगों ने पुलिस को दिए बयानों में इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जैतपुर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानून तीन तलाक को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है। जैतपुर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, गवाहों के कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जारी है। पुलिस के अनुसार, यह मामला समाज को यह स्पष्ट संदेश देता है कि तीन तलाक अब कानूनी अपराध है और ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।