पेंशन के लाभार्थियों को अकाउंट से आधार-मोबाइल नंबर लिंक कराना-अनिवार्य:DPO बोले- तभी मिलेगी धनराशि, जन सुविधा केंद्र और बैंक में जाकर लिंक कराएं
पेंशन के लाभार्थियों को अकाउंट से आधार-मोबाइल नंबर लिंक कराना-अनिवार्य:DPO बोले- तभी मिलेगी धनराशि, जन सुविधा केंद्र और बैंक में जाकर लिंक कराएं
अम्बेडकरनगर में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति के मृत्यु के उपरांत मिलने वाले विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए उनका आधार कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना जरूरी हो गया है। अगर लाभार्थियों ने आधार एवं मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते से जल्द लिंक नहीं कराया तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में आधार से लिंक बैंक खाते में ही पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर बैंक खातों से लिंक होंगे। उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विधवा पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। आधार और मोबाइल नंबर को लिंक कराएं
उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी अपने आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते से लिंक कराकर NPCI तथा DBT कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों का NPCI तथा DBT नहीं हुआ है। वह सम्बन्धित बैंक में जाकर करा लें। विधवा पेंशन से लिंक कराने के लिए अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र पर जाकर विभागीय वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर शीघ्रता से लिंक करा लें। अगर इस कार्य को कराने उन्हें किसी तरह की समस्या आती है तो संबंधित लाभार्थी विकास भवन दबरई स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
अम्बेडकरनगर में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति के मृत्यु के उपरांत मिलने वाले विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए उनका आधार कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना जरूरी हो गया है। अगर लाभार्थियों ने आधार एवं मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते से जल्द लिंक नहीं कराया तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में आधार से लिंक बैंक खाते में ही पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर बैंक खातों से लिंक होंगे। उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विधवा पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। आधार और मोबाइल नंबर को लिंक कराएं
उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी अपने आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते से लिंक कराकर NPCI तथा DBT कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों का NPCI तथा DBT नहीं हुआ है। वह सम्बन्धित बैंक में जाकर करा लें। विधवा पेंशन से लिंक कराने के लिए अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र पर जाकर विभागीय वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर शीघ्रता से लिंक करा लें। अगर इस कार्य को कराने उन्हें किसी तरह की समस्या आती है तो संबंधित लाभार्थी विकास भवन दबरई स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।