इंदौर में पाकीजा का बेसमेंट खाली कराने पहुंचा निगम अमला:रीगल सर्कल स्थित शोरूम पर सुबह-सुबह कार्रवाई, छत पर बने अवैध शेड को भी तोड़ा
इंदौर में पाकीजा का बेसमेंट खाली कराने पहुंचा निगम अमला:रीगल सर्कल स्थित शोरूम पर सुबह-सुबह कार्रवाई, छत पर बने अवैध शेड को भी तोड़ा
इंदौर नगर निगम की टीम गुरुवार सुबह रीगल सर्कल स्थित पाकीज़ा शोरूम का बेसमेंट खाली कराने पहुंची। यहां बेसमेंट में पार्किंग की जगह कपड़ों का शोरूम खोल रखा था। नगर निगम ने इससे पहले पाकीज़ा शोरूम के संचालकों को नोटिस दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में संचालकों ने हाई कोर्ट की शरण लेकर स्टे ले लिया था। इस दौरान शोरूम के संचालकों ने कार्रवाई का विरोध किया और स्टे का हवाला दिया। पर नगर निगम अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट को क्लियर कराया जा रहा है। यहां अधिकांश बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह दुकानें, शोरूम या ऑफिस खोल रखे हैं। इस वजह से सड़क पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। कार्रवाई के दौरान डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल और गीतेश तिवारी सहित दो थानों का पुलिस बल मौजूद था। निगम अधिकारियों का कहना है कि पाकीज़ा का नक्शा ओपन टू स्काई तर्ज पर पास है, यानी मल्टी के बीच में बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ऐसा निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हर फ्लोर से आकाश दिखे। लेकिन पहले फ्लोर पर ही छत को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। यानी बेसमेंट पूरा कवर हो गया है, जो किसी घटना-दुर्घटना के हिसाब से जान-माल के लिए काफी घातक है। इस तरह बेसमेंट का पार्किंग की जगह व्यावसायिक उपयोग और बेसमेंट को पूरा कवर करना दो बड़े गैरकानूनी काम पाकीजा ने किए हैं। जोन 11 में आने वाले पाकीजा शोरूम को बिल्डिंग ऑफिसर ने बेसमेंट के गलत उपयोग को लेकर क्लियर करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ पाकीज़ा ग्रुप के मंजूर हुसैन गोरी, रुकसाना, मकसूद हुसैन गोरी, शाहिदा बी, इकबाल हुसैन गोरी, रईसा बी, महबूब हुसैन गोरी, महरून बी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसमें इंदौर नगर निगमायुक्त और बिल्डिंग आफिसर जोन 11 को पार्टी बनाया गया। यहां से कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर स्टे दे दिया था, लेकिन निगम ने दूसरा नोटिस जारी करके शोरूम पर कार्रवाई कर दी।
इंदौर नगर निगम की टीम गुरुवार सुबह रीगल सर्कल स्थित पाकीज़ा शोरूम का बेसमेंट खाली कराने पहुंची। यहां बेसमेंट में पार्किंग की जगह कपड़ों का शोरूम खोल रखा था। नगर निगम ने इससे पहले पाकीज़ा शोरूम के संचालकों को नोटिस दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में संचालकों ने हाई कोर्ट की शरण लेकर स्टे ले लिया था। इस दौरान शोरूम के संचालकों ने कार्रवाई का विरोध किया और स्टे का हवाला दिया। पर नगर निगम अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट को क्लियर कराया जा रहा है। यहां अधिकांश बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह दुकानें, शोरूम या ऑफिस खोल रखे हैं। इस वजह से सड़क पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। कार्रवाई के दौरान डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल और गीतेश तिवारी सहित दो थानों का पुलिस बल मौजूद था। निगम अधिकारियों का कहना है कि पाकीज़ा का नक्शा ओपन टू स्काई तर्ज पर पास है, यानी मल्टी के बीच में बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ऐसा निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हर फ्लोर से आकाश दिखे। लेकिन पहले फ्लोर पर ही छत को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। यानी बेसमेंट पूरा कवर हो गया है, जो किसी घटना-दुर्घटना के हिसाब से जान-माल के लिए काफी घातक है। इस तरह बेसमेंट का पार्किंग की जगह व्यावसायिक उपयोग और बेसमेंट को पूरा कवर करना दो बड़े गैरकानूनी काम पाकीजा ने किए हैं। जोन 11 में आने वाले पाकीजा शोरूम को बिल्डिंग ऑफिसर ने बेसमेंट के गलत उपयोग को लेकर क्लियर करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ पाकीज़ा ग्रुप के मंजूर हुसैन गोरी, रुकसाना, मकसूद हुसैन गोरी, शाहिदा बी, इकबाल हुसैन गोरी, रईसा बी, महबूब हुसैन गोरी, महरून बी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसमें इंदौर नगर निगमायुक्त और बिल्डिंग आफिसर जोन 11 को पार्टी बनाया गया। यहां से कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर स्टे दे दिया था, लेकिन निगम ने दूसरा नोटिस जारी करके शोरूम पर कार्रवाई कर दी।