उज्जैन सहित पांच शहरों के प्रदूषण का मामला NGT पहुंचा:पांचों शहर के कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लगी याचिका

31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद कई शहरों में प्रदूषण जान लेवा स्तर तक बढ़ गया था। जबलपुर की संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में AQI बढ़ने की घटना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदुषण बोर्ड सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर के खिलाफ याचिका लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में अमानक स्तर के पटाखे के खिलाफ 2023 में याचिका दायर की थी, जिसके बाद NGT कोर्ट ने भोपाल इंदौर जबलपुर उज्जैन ग्वालियर के कलेक्टर को मॉनिटर करने के निर्देश दिए थे। जब आकंड़े निकले तो 2024 में दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदूषण जान लेवा स्तर का रहा। जिसमें सुतली बम, सहित कई प्रतिबंधित बम फोड़ने के कारण प्रदूषण बढ़ गया था। डॉ पीजी नाजपांडे द्वारा 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर के प्रदूषण के आंकडे - फर्जी ग्रीन पटाखें फोड़े - दिवाली रात तथा दूसरे दिन पटाखों के प्रदूषण से श्वास लेना तक मुश्किल हो गया था, देर रात पटाखे फोड़े गये फर्जी ग्रीन पटाखे फोड़े गए, सुतली बॉम्ब, लड़ी बॉम्ब और अन्य जिन्हें प्रतिबंधित किया गया था, वह पटाखे फोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये गए आदेशों का उल्लंघन समुचे मध्यप्रदेश विशेषतः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर तथा ग्वालियर में हुआ है।

उज्जैन सहित पांच शहरों के प्रदूषण का मामला NGT पहुंचा:पांचों शहर के कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लगी याचिका
31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद कई शहरों में प्रदूषण जान लेवा स्तर तक बढ़ गया था। जबलपुर की संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में AQI बढ़ने की घटना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदुषण बोर्ड सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर के खिलाफ याचिका लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में अमानक स्तर के पटाखे के खिलाफ 2023 में याचिका दायर की थी, जिसके बाद NGT कोर्ट ने भोपाल इंदौर जबलपुर उज्जैन ग्वालियर के कलेक्टर को मॉनिटर करने के निर्देश दिए थे। जब आकंड़े निकले तो 2024 में दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदूषण जान लेवा स्तर का रहा। जिसमें सुतली बम, सहित कई प्रतिबंधित बम फोड़ने के कारण प्रदूषण बढ़ गया था। डॉ पीजी नाजपांडे द्वारा 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर के प्रदूषण के आंकडे - फर्जी ग्रीन पटाखें फोड़े - दिवाली रात तथा दूसरे दिन पटाखों के प्रदूषण से श्वास लेना तक मुश्किल हो गया था, देर रात पटाखे फोड़े गये फर्जी ग्रीन पटाखे फोड़े गए, सुतली बॉम्ब, लड़ी बॉम्ब और अन्य जिन्हें प्रतिबंधित किया गया था, वह पटाखे फोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये गए आदेशों का उल्लंघन समुचे मध्यप्रदेश विशेषतः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर तथा ग्वालियर में हुआ है।