बालाघाट में एक रिसेप्शन पार्टी में पहुंची पुलिस:रात 10 बजे के तेज आवाज में गाने बजाने पर डीजे जब्त

बालाघाट में कोलाहल नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रिसेप्शन पार्टी से डीजे जब्त कर लिया। फॉरेस्ट कॉलोनी में सोनी परिवार की रिसेप्शन पार्टी में रात 11.30 बजे तक तेज आवाज में डीजे बज रहा था। पुलिस के पहुंचते ही डीजे की आवाज बंद कर दी गई। जिले में बोर्ड परीक्षाओं और बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए 5 फरवरी से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। एसडीएम गोपाल सोनी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में जब्त किया गया डीजे लामता के नेवारगांव निवासी सौरभ राधेश्याम सोनी का बताया गया। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक डीजे बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और ध्वनि स्तर 10 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए।

बालाघाट में एक रिसेप्शन पार्टी में पहुंची पुलिस:रात 10 बजे के तेज आवाज में गाने बजाने पर डीजे जब्त
बालाघाट में कोलाहल नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रिसेप्शन पार्टी से डीजे जब्त कर लिया। फॉरेस्ट कॉलोनी में सोनी परिवार की रिसेप्शन पार्टी में रात 11.30 बजे तक तेज आवाज में डीजे बज रहा था। पुलिस के पहुंचते ही डीजे की आवाज बंद कर दी गई। जिले में बोर्ड परीक्षाओं और बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए 5 फरवरी से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। एसडीएम गोपाल सोनी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में जब्त किया गया डीजे लामता के नेवारगांव निवासी सौरभ राधेश्याम सोनी का बताया गया। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक डीजे बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और ध्वनि स्तर 10 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए।