भिंड में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद:अर्थदंड भी लगाया; नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया था रेप
भिंड में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद:अर्थदंड भी लगाया; नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया था रेप
भिंड न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय हुई। मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि घटना 5 मई 2023 की है। शाम 6 बजे एक किशोरी दूध लेने के लिए गांव में रामबरन के यहां गई थी। जब वह एक घंटे तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। किशोरी का पता न चलने पर पिता ने देहात थाने में सूचना दी। पुलिस ने प्रारंभ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। कुछ समय बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि हिमांशु पिता स्वदेश श्रीवास्तव उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी हिमांशु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
भिंड न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय हुई। मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि घटना 5 मई 2023 की है। शाम 6 बजे एक किशोरी दूध लेने के लिए गांव में रामबरन के यहां गई थी। जब वह एक घंटे तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। किशोरी का पता न चलने पर पिता ने देहात थाने में सूचना दी। पुलिस ने प्रारंभ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। कुछ समय बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि हिमांशु पिता स्वदेश श्रीवास्तव उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी हिमांशु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।