इंदौर में रात 10 से 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर बैन:311 एप पर लोग कर सकेंगे ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत, जल्द मिलेगा विकल्प

इंदौर में कलेक्टर ने डीजे-लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर लगाया गया है। दरअसल, फरवरी महीने में सभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगी और अप्रैल तक चलेगी। इसे देखते हुए इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर अब कलेक्टर नई व्यवस्था भी शुरू करने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत करने के लिए लोगों को नगर निगम की 311 एप पर भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पर लोग इसकी शिकायत कर सकेंगे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर बजा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने तीन पेज का आदेश जारी किया है। इसमें बाइक और स्कूटर पर प्रेशर हॉर्न भी प्रतिबंधित रहेगा। इनकी बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। यह आदेश 6 जनवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया- आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसे लेकर आगामी दिनों में सभी डीजे संचालकों की एक बैठक भी बुलाई जाएगी। इसमें सभी के साथ चर्चा कर उन्हें पहले ही समझाइश दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की टीम भी बनाए जाएगी। 311 एप पर कर सकेंगे शिकायत कलेक्टर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो उस दिशा में भी हम काम करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम की 311 एप पर भी विकल्प दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में यह विकल्प एप इस नजर आने लगेगा। यहां पर लोग ध्वनि प्रदूषण शोर की शिकायत कर सकेंगे। तेज आवाजों से शरीर में कई केमिकल रिलीज होते हैं

इंदौर में रात 10 से 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर बैन:311 एप पर लोग कर सकेंगे ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत, जल्द मिलेगा विकल्प
इंदौर में कलेक्टर ने डीजे-लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर लगाया गया है। दरअसल, फरवरी महीने में सभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगी और अप्रैल तक चलेगी। इसे देखते हुए इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर अब कलेक्टर नई व्यवस्था भी शुरू करने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत करने के लिए लोगों को नगर निगम की 311 एप पर भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पर लोग इसकी शिकायत कर सकेंगे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर बजा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने तीन पेज का आदेश जारी किया है। इसमें बाइक और स्कूटर पर प्रेशर हॉर्न भी प्रतिबंधित रहेगा। इनकी बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। यह आदेश 6 जनवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया- आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसे लेकर आगामी दिनों में सभी डीजे संचालकों की एक बैठक भी बुलाई जाएगी। इसमें सभी के साथ चर्चा कर उन्हें पहले ही समझाइश दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की टीम भी बनाए जाएगी। 311 एप पर कर सकेंगे शिकायत कलेक्टर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण, शोर की शिकायत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो उस दिशा में भी हम काम करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम की 311 एप पर भी विकल्प दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में यह विकल्प एप इस नजर आने लगेगा। यहां पर लोग ध्वनि प्रदूषण शोर की शिकायत कर सकेंगे। तेज आवाजों से शरीर में कई केमिकल रिलीज होते हैं