कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का मामला:PWD विभाग के स्थायीकर्मी का आरोप; विभाग बोला- डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई सेवानिवृत्ति

बैतूल में लोक निर्माण विभाग पर एक स्थायी कर्मी ने रिटायरमेंट की उम्र से 12 साल पहले ही उसे रिटायर करने का आरोप लगाया है। 50 साल के प्रेमलाल ने आरोप लगाया कि विभाग ने उसे 62 साल का मानते हुए रिटायर आदेश पकड़ा कर ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। अब वह दोबारा नौकरी पाने भटक रहा है। हैरानी की बात है कि उसका बड़ा भाई अब भी उसी विभाग में ड्यूटी कर रहा है। जिसका रिटायरमेंट आठ साल बाद होगा। प्रेमलाल पिता ओझू ने बताया कि वह लोक निर्माण विभाग के शाहपुर संभाग में स्थायी कर्मी के तौर पर तैनात हुआ था। मजदूर के तौर पर काम करते करते विभाग ने उसे स्थायी कर्मी बना दिया।उसका जीवन अपने दो बच्चों के साथ चैन से कट रहा था। वह बेटी की शादी और बेटे को किसी काम धंधे में जुटाने की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि एक दिन उसे शाहपुर PWD विभाग के एसडीओ का दो लाइन का पत्र मिला। उसमें 62 साल की उम्र पूरी कर लेने के कारण उसे 31 अगस्त 2024 को रिटायर करने की बात लिखी गई। इसके बाद उसे रिटायर कर दिया गया। अब वह अपनी नौकरी पाने दफ्तरों, वकीलों और मददगारों के चक्कर लगा रहा है। दावा- 12 साल की नौकरी बाकी धाड़गांव निवासी प्रेमलाल ने बताया कि उसने गलत तरीके से रिटायर करने की शिकायत बैतूल कलेक्टर से की थी। जिसमें उसने बताया- "मैं लोक निर्माण विभाग बैतूल के शाहपुर कार्यालय में श्रमिक के पद पर कार्यरत था। मेरी जन्मतिथि 10/10/1974 है। विभाग के रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण जन्म दिनांक 3/08/1962 अंकित होने से मुझे 50 वर्ष की आयु में समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया है। जबकि, मेरे बड़े भाई मनोहर पिता ओझू वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है। मेरी लगभग 12 वर्ष की नौकरी बाकी है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति और त्रुटिपूर्ण जन्म दिनांक की वजह से मुझे और मेरे परिजनों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसने कलेक्टर को जनसुनवाई में दिए आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगाई थी। सेवा पुस्तिका में जन्म 1962 लिखा कलेक्टर ने जब इस मामले में PWD विभाग की ई ई को जांच के निर्देश दिए, तो प्रेमलाल को रिटायर करने वाले एसडीओ ने ईई को भेजी चिट्ठी में अवगत कराया कि प्रेमलाल भ्रामक जानकारी दे रहा है। एसडीओ ने पत्र में जवाब लिखा- कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्म दिनांक 3/08/1962 है। यह जन्म दिनांक ग्राम पंचायत सरपंच बांसपुर द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 12/09/2002 के अनुसार सेवा पुस्तिका में अंकित है। प्रमाणपत्र में ग्राम कोटवार की भी अंगूठा निशानी है। मूल प्रमाणपत्र सेवा पुस्तिका में चस्पा है, उक्त कर्मी की विभाग में कार्य ग्रहण दिनांक 1/04/1981 है। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तारिख 3/08/1962 के अनुसार 62 वर्ष की अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण होने पर नियमानुसार दिनांक 31/08/2024 को सेवा निवृत्त किया गया है। जनपद के जन्म प्रमाण पत्र में उम्र 50 साल प्रेमलाल ने विभाग को अपना जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में जन्म मृत्यु पंजीयन के उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में प्रेम का जन्म 10/10/1974 को होना बताया गया है। जिसके मुताबिक अभी वह 50 साल का है। इस सर्टिफिकेट में यह साफ साफ लिखा है कि उसे जारी यह प्रमाण पत्र जन्म के मूल अभिलेख से ली गई। जनपद ने यह प्रमाण पत्र प्रेमलाल के रिटायर कर दिए जाने से एक साल पहले 6 दिसम्बर 2023 को ही जारी कर दिया था। लेकिन, विभाग इसे सही नहीं मान रहा। एसडीओ बोले- दस्तावेज की हिसाब से हुई सेवानिवृत्ति मामले में विभाग के एसडीओ राकेश सिंह सार्वे ने दैनिक भास्कर को बताया कि हमने प्रेम को डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिटायर किया है। हमारे पास सर्विस बुक है, उसे देखकर ही रिटायर किया है। उसमें जो जन्म तारीख पहले लिखाई गई थी, इसी आधार पर यह हुआ है। अगर कोई त्रुटि थी तो दो चार महीने पहले लिखा पढ़ी की जानी चाहिए थी। हमने तो उसे रिटायरमेंट के एक महीने पहले ही नोटिस दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें रिटायरमेंट के पहले सूचना न दी गई हो।

कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का मामला:PWD विभाग के स्थायीकर्मी का आरोप; विभाग बोला- डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई सेवानिवृत्ति
बैतूल में लोक निर्माण विभाग पर एक स्थायी कर्मी ने रिटायरमेंट की उम्र से 12 साल पहले ही उसे रिटायर करने का आरोप लगाया है। 50 साल के प्रेमलाल ने आरोप लगाया कि विभाग ने उसे 62 साल का मानते हुए रिटायर आदेश पकड़ा कर ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। अब वह दोबारा नौकरी पाने भटक रहा है। हैरानी की बात है कि उसका बड़ा भाई अब भी उसी विभाग में ड्यूटी कर रहा है। जिसका रिटायरमेंट आठ साल बाद होगा। प्रेमलाल पिता ओझू ने बताया कि वह लोक निर्माण विभाग के शाहपुर संभाग में स्थायी कर्मी के तौर पर तैनात हुआ था। मजदूर के तौर पर काम करते करते विभाग ने उसे स्थायी कर्मी बना दिया।उसका जीवन अपने दो बच्चों के साथ चैन से कट रहा था। वह बेटी की शादी और बेटे को किसी काम धंधे में जुटाने की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि एक दिन उसे शाहपुर PWD विभाग के एसडीओ का दो लाइन का पत्र मिला। उसमें 62 साल की उम्र पूरी कर लेने के कारण उसे 31 अगस्त 2024 को रिटायर करने की बात लिखी गई। इसके बाद उसे रिटायर कर दिया गया। अब वह अपनी नौकरी पाने दफ्तरों, वकीलों और मददगारों के चक्कर लगा रहा है। दावा- 12 साल की नौकरी बाकी धाड़गांव निवासी प्रेमलाल ने बताया कि उसने गलत तरीके से रिटायर करने की शिकायत बैतूल कलेक्टर से की थी। जिसमें उसने बताया- "मैं लोक निर्माण विभाग बैतूल के शाहपुर कार्यालय में श्रमिक के पद पर कार्यरत था। मेरी जन्मतिथि 10/10/1974 है। विभाग के रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण जन्म दिनांक 3/08/1962 अंकित होने से मुझे 50 वर्ष की आयु में समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया है। जबकि, मेरे बड़े भाई मनोहर पिता ओझू वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है। मेरी लगभग 12 वर्ष की नौकरी बाकी है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति और त्रुटिपूर्ण जन्म दिनांक की वजह से मुझे और मेरे परिजनों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसने कलेक्टर को जनसुनवाई में दिए आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगाई थी। सेवा पुस्तिका में जन्म 1962 लिखा कलेक्टर ने जब इस मामले में PWD विभाग की ई ई को जांच के निर्देश दिए, तो प्रेमलाल को रिटायर करने वाले एसडीओ ने ईई को भेजी चिट्ठी में अवगत कराया कि प्रेमलाल भ्रामक जानकारी दे रहा है। एसडीओ ने पत्र में जवाब लिखा- कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्म दिनांक 3/08/1962 है। यह जन्म दिनांक ग्राम पंचायत सरपंच बांसपुर द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 12/09/2002 के अनुसार सेवा पुस्तिका में अंकित है। प्रमाणपत्र में ग्राम कोटवार की भी अंगूठा निशानी है। मूल प्रमाणपत्र सेवा पुस्तिका में चस्पा है, उक्त कर्मी की विभाग में कार्य ग्रहण दिनांक 1/04/1981 है। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तारिख 3/08/1962 के अनुसार 62 वर्ष की अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण होने पर नियमानुसार दिनांक 31/08/2024 को सेवा निवृत्त किया गया है। जनपद के जन्म प्रमाण पत्र में उम्र 50 साल प्रेमलाल ने विभाग को अपना जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में जन्म मृत्यु पंजीयन के उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में प्रेम का जन्म 10/10/1974 को होना बताया गया है। जिसके मुताबिक अभी वह 50 साल का है। इस सर्टिफिकेट में यह साफ साफ लिखा है कि उसे जारी यह प्रमाण पत्र जन्म के मूल अभिलेख से ली गई। जनपद ने यह प्रमाण पत्र प्रेमलाल के रिटायर कर दिए जाने से एक साल पहले 6 दिसम्बर 2023 को ही जारी कर दिया था। लेकिन, विभाग इसे सही नहीं मान रहा। एसडीओ बोले- दस्तावेज की हिसाब से हुई सेवानिवृत्ति मामले में विभाग के एसडीओ राकेश सिंह सार्वे ने दैनिक भास्कर को बताया कि हमने प्रेम को डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिटायर किया है। हमारे पास सर्विस बुक है, उसे देखकर ही रिटायर किया है। उसमें जो जन्म तारीख पहले लिखाई गई थी, इसी आधार पर यह हुआ है। अगर कोई त्रुटि थी तो दो चार महीने पहले लिखा पढ़ी की जानी चाहिए थी। हमने तो उसे रिटायरमेंट के एक महीने पहले ही नोटिस दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें रिटायरमेंट के पहले सूचना न दी गई हो।