जबलपुर में 15 राशन दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज:राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड करने की चेतावनी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों पर जबलपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने इन दुकानदारों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। शासन ने राशन कार्डधारकों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इन दुकानदारों ने अब तक 60 प्रतिशत से भी कम ई-केवाईसी की है। कार्रवाई में शामिल दुकानों के नंबर हैं - 3316167, 3316322, 3316253, 3316164, 3316107, 3316227, 3316282, 3316285, 3316279, 3316225, 3316436, 3316226, 3316135, 3316267 और 3316281। विभाग ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे प्राथमिकता से सभी राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी पूरी करें। इस निर्देश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है की जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या 14 लाख 51 हजार 953 है। इनमें से 10 लाख 97 हजार 112 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पहले ही हो चुकी है। शेष 3 लाख 54 हजार हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने जिले में 9 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत ऐसे सभी हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है, जिनकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। इस सूची का प्रिन्ट निकालकर उसे ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय एवं उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने चलाये जा रहे विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है।

जबलपुर में 15 राशन दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज:राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड करने की चेतावनी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों पर जबलपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने इन दुकानदारों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। शासन ने राशन कार्डधारकों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इन दुकानदारों ने अब तक 60 प्रतिशत से भी कम ई-केवाईसी की है। कार्रवाई में शामिल दुकानों के नंबर हैं - 3316167, 3316322, 3316253, 3316164, 3316107, 3316227, 3316282, 3316285, 3316279, 3316225, 3316436, 3316226, 3316135, 3316267 और 3316281। विभाग ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे प्राथमिकता से सभी राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी पूरी करें। इस निर्देश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है की जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या 14 लाख 51 हजार 953 है। इनमें से 10 लाख 97 हजार 112 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पहले ही हो चुकी है। शेष 3 लाख 54 हजार हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने जिले में 9 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत ऐसे सभी हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है, जिनकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। इस सूची का प्रिन्ट निकालकर उसे ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय एवं उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने चलाये जा रहे विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है।