निजी और अपात्र लोग तत्काल अपने वाहन से हूटर हटाएं:हाईकोर्ट का आदेश- 7 दिन के भीतर सायरन, फ्लैश लाइट भी हटाएं; RTO से मांगा जवाब

निजी और अपात्र वे लोग जिन्होंने अपने वाहनों में हूटर लगा रखे हैं, वे तत्काल इसे हटाएं। इसे लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी आरटीओ से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने पिछले हफ्ते लगाई है जिसमें आज सुनवाई हुई। इसमें गर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष यादव और अदिति मनीष यादव ने तर्क रखे कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 में सर्कुलर जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेशित किया था कि जो भी निजी और अपात्र वाहन अवैध रूप से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगा रहे हैं और गलत तरह से नंबर प्लेट लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएं। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। एडवोकेट मनीष यादव ने बहस के दौरान ऐसे कई वाहनों के फोटो भी दिखाए कि किस तरह अपात्र और निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगा कर ट्रैफिक बाधित किया जाता है। नो पार्किंग में वाहन लगाकर दबाव बनाया जाता है। इन तर्कों से सहमत होकर न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम आदेश पारित करते हुए 7 दिन में सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट हटाने और नंबर प्लेट सही करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी आरटीओ से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

Jul 31, 2025 - 15:52
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निजी और अपात्र लोग तत्काल अपने वाहन से हूटर हटाएं:हाईकोर्ट का आदेश- 7 दिन के भीतर सायरन, फ्लैश लाइट भी हटाएं; RTO से मांगा जवाब
निजी और अपात्र वे लोग जिन्होंने अपने वाहनों में हूटर लगा रखे हैं, वे तत्काल इसे हटाएं। इसे लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी आरटीओ से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने पिछले हफ्ते लगाई है जिसमें आज सुनवाई हुई। इसमें गर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष यादव और अदिति मनीष यादव ने तर्क रखे कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 में सर्कुलर जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेशित किया था कि जो भी निजी और अपात्र वाहन अवैध रूप से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगा रहे हैं और गलत तरह से नंबर प्लेट लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएं। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। एडवोकेट मनीष यादव ने बहस के दौरान ऐसे कई वाहनों के फोटो भी दिखाए कि किस तरह अपात्र और निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगा कर ट्रैफिक बाधित किया जाता है। नो पार्किंग में वाहन लगाकर दबाव बनाया जाता है। इन तर्कों से सहमत होकर न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम आदेश पारित करते हुए 7 दिन में सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट हटाने और नंबर प्लेट सही करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी आरटीओ से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।