बदायूं में लूट-हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने प्रत्येक पर 80 हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई सजा
बदायूं में लूट-हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने प्रत्येक पर 80 हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई सजा
बदायूं में एक अदालत ने हत्या और लूट के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुमारी रिंकू की अदालत ने सुनाया। मामले की सुनवाई इसी अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा ने बताया कि यह घटना 14 अक्टूबर 2018 को हुई थी। रेडीमेड गारमेंट्स और जनरल स्टोर संचालक उमेश रस्तोगी की पत्नी अरुणा की हत्या कर 20 लाख रुपये की लूट की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान उमेश की दुकान पर काम करने वाले नौकर शिवम को गिरफ्तार किया। शिवम ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने गांव खेड़ा बुजुर्ग के दो दोस्तों सोनू और दिलीप के पास लूटी गई रकम रखवाई थी। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।
बदायूं में एक अदालत ने हत्या और लूट के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुमारी रिंकू की अदालत ने सुनाया। मामले की सुनवाई इसी अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा ने बताया कि यह घटना 14 अक्टूबर 2018 को हुई थी। रेडीमेड गारमेंट्स और जनरल स्टोर संचालक उमेश रस्तोगी की पत्नी अरुणा की हत्या कर 20 लाख रुपये की लूट की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान उमेश की दुकान पर काम करने वाले नौकर शिवम को गिरफ्तार किया। शिवम ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने गांव खेड़ा बुजुर्ग के दो दोस्तों सोनू और दिलीप के पास लूटी गई रकम रखवाई थी। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।