बिना टिकट यात्रा पर अब ₹250 की जगह ₹500 जुर्माना:महिला कोच में घुसे तो ₹2500 पेनाल्टी, स्टेशन-ट्रेन में भीख मांगने पर रोक

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई बदलाव किए हैं। अब नियम तोड़ने वालों पर डबल पेनाल्टी लगाई जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जो पहले 250 रुपए था। वहीं, महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए, स्मोकिंग करने पर 2 हजार रुपए, भीख मांगने और बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने पर 2 हजार तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी। ट्रेन और स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसे लेकर रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुराने नियमों में किया गया बदलाव जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना है। 10 दिन पहले से सख्ती जानकारी के अनुसार यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होना था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं। मामला कोर्ट तक जा सकता है अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। टिकट ट्रांसफर को लेकर भी लगेगा जुर्माना रेलवे ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त की जा सकती है और यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा, साथ ही कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति जाने पर भी अब कड़ा जुर्माना लगेगा। ऐसे मामलों में 2500 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत कोच से हटाया जा सकता है और गंभीर मामलों में कोर्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। भीख मांगने पर पूरी तरह रोक संसोधन नियमों के अनुसार आज से ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेन में हंगामा करना पड़ेगा भारी वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक पेनल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं। इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियम तोड़ना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक पेनल्टी और गंभीर मामलों में जेल हो सकती है। प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना भी अपराध रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकेगा और न्यूनतम 10 हजार रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर अदालत एक साल तक की सजा भी दे सकती है। ……………….. इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… रायपुर में चेन्नई मॉडल...स्लीपर कोच में मिलेंगे तकिया-चादर: जनवरी से 10 ट्रेनों में 50 रुपए में बेडरोल पैकेज, AC कोच में लगेंगे एडवांस फायर-डिटेक्शन सिस्टम दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल की तर्ज पर रायपुर रेल मंडल में भी स्लीपर क्लास के यात्रियों को चादर और तकिये (बेडरोल) देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए चेन्नई मंडल के अधिकारियों के साथ आइडिएशन और प्लानिंग पर चर्चा चल रही है। पढ़ें पूरी खबर…

Jun 21, 2026 - 06:59
 0  0
बिना टिकट यात्रा पर अब ₹250 की जगह ₹500 जुर्माना:महिला कोच में घुसे तो ₹2500 पेनाल्टी, स्टेशन-ट्रेन में भीख मांगने पर रोक
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई बदलाव किए हैं। अब नियम तोड़ने वालों पर डबल पेनाल्टी लगाई जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जो पहले 250 रुपए था। वहीं, महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए, स्मोकिंग करने पर 2 हजार रुपए, भीख मांगने और बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने पर 2 हजार तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी। ट्रेन और स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसे लेकर रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुराने नियमों में किया गया बदलाव जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना है। 10 दिन पहले से सख्ती जानकारी के अनुसार यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होना था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं। मामला कोर्ट तक जा सकता है अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। टिकट ट्रांसफर को लेकर भी लगेगा जुर्माना रेलवे ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त की जा सकती है और यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा, साथ ही कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति जाने पर भी अब कड़ा जुर्माना लगेगा। ऐसे मामलों में 2500 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत कोच से हटाया जा सकता है और गंभीर मामलों में कोर्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। भीख मांगने पर पूरी तरह रोक संसोधन नियमों के अनुसार आज से ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेन में हंगामा करना पड़ेगा भारी वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक पेनल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं। इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियम तोड़ना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक पेनल्टी और गंभीर मामलों में जेल हो सकती है। प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना भी अपराध रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकेगा और न्यूनतम 10 हजार रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर अदालत एक साल तक की सजा भी दे सकती है। ……………….. इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… रायपुर में चेन्नई मॉडल...स्लीपर कोच में मिलेंगे तकिया-चादर: जनवरी से 10 ट्रेनों में 50 रुपए में बेडरोल पैकेज, AC कोच में लगेंगे एडवांस फायर-डिटेक्शन सिस्टम दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल की तर्ज पर रायपुर रेल मंडल में भी स्लीपर क्लास के यात्रियों को चादर और तकिये (बेडरोल) देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए चेन्नई मंडल के अधिकारियों के साथ आइडिएशन और प्लानिंग पर चर्चा चल रही है। पढ़ें पूरी खबर…