सिंगरौली में जीरो टॉलरेंस अभियान, डीजल टैंकर जब्त:परिवहन विभाग की जांच में कई वाहनों पर कार्रवाई जारी

सिंगरौली में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु परिवहन विभाग का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान जारी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर विभाग ने बंधौरा और सासन क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर डीजल टैंकर क्रमांक GJ27 X 6305 को जब्त कर आरटीओ कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच अभियान के दौरान कई मालवाहक वाहन बिना तिरपाल के रेत, गिट्टी, मिट्टी, कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन करते पाए गए। इससे प्रदूषण फैलने और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की आशंका थी। इसके अतिरिक्त, कई यात्री वाहन बिना डबल डोर, बिना इमरजेंसी विंडो और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों के साथ संचालित हो रहे थे। इन सभी वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। रेडियम रिफ्लेक्टर की कमी और दस्तावेज भी नहीं अभियान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) का अभाव, रेडियम रिफ्लेक्टर की कमी और अधूरे दस्तावेज जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं। इन पर भी चालानी और वैधानिक कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरटीओ चेक प्वाइंट पर भारी और मालवाहक वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे रात में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जाएगा। ओवरलोडिंग, बिना तिरपाल परिवहन, प्रदूषण संबंधी नियमों की अनदेखी और यात्री सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Jul 9, 2026 - 07:45
 0  0
सिंगरौली में जीरो टॉलरेंस अभियान, डीजल टैंकर जब्त:परिवहन विभाग की जांच में कई वाहनों पर कार्रवाई जारी
सिंगरौली में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु परिवहन विभाग का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान जारी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर विभाग ने बंधौरा और सासन क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर डीजल टैंकर क्रमांक GJ27 X 6305 को जब्त कर आरटीओ कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच अभियान के दौरान कई मालवाहक वाहन बिना तिरपाल के रेत, गिट्टी, मिट्टी, कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन करते पाए गए। इससे प्रदूषण फैलने और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की आशंका थी। इसके अतिरिक्त, कई यात्री वाहन बिना डबल डोर, बिना इमरजेंसी विंडो और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों के साथ संचालित हो रहे थे। इन सभी वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। रेडियम रिफ्लेक्टर की कमी और दस्तावेज भी नहीं अभियान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) का अभाव, रेडियम रिफ्लेक्टर की कमी और अधूरे दस्तावेज जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं। इन पर भी चालानी और वैधानिक कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरटीओ चेक प्वाइंट पर भारी और मालवाहक वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे रात में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जाएगा। ओवरलोडिंग, बिना तिरपाल परिवहन, प्रदूषण संबंधी नियमों की अनदेखी और यात्री सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।