सतना के तीन पैथोलॉजी लैब पर लगेगा ताला:बिना रजिस्ट्रेशन ही चल रहे थे सेंटर, सीएमएचओ ने दिया बंद करने का आदेश

सतना में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे तीन पैथालॉजी लैबों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एलके तिवारी ने आदेश जारी करते हुए इन पैथालॉजी लैबों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। शहर के बस स्टैंड में स्थित विंध्य पैथोलॉजी, भरहुत नगर में कृष्णा पैथोलॉजी और सिंधी कैंप में सत्यम पैथोलॉजी के अवैध रूप से संचालन की शिकायत सीएमएचओ को प्राप्त हुई थी। इसके बाद सीएमएचओ ने इन लैबों की जांच कराई, जिसमें पाया गया कि ये लैब बिना पंजीयन के चल रही थीं। जांच में ये भी सामने आया कि ये पैथालॉजी लैबें रुजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत नहीं थीं। अधिकारियों ने इन तीनों लैबों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सीएमएचओ ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इन लैबों का संचालन पंजीयन के बिना नहीं किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और संबंधित लैबों के संचालकों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैबों का पंजीयन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमों के अनुसार धारा 4 और 5 के तहत नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैबों का पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा धारा 3 के तहत केवल वही व्यक्ति जो मान्य चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा में योग्य हो, वो ही पंजीकरण के बाद पैथोलॉजी खोल सकता है।

सतना के तीन पैथोलॉजी लैब पर लगेगा ताला:बिना रजिस्ट्रेशन ही चल रहे थे सेंटर, सीएमएचओ ने दिया बंद करने का आदेश
सतना में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे तीन पैथालॉजी लैबों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एलके तिवारी ने आदेश जारी करते हुए इन पैथालॉजी लैबों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। शहर के बस स्टैंड में स्थित विंध्य पैथोलॉजी, भरहुत नगर में कृष्णा पैथोलॉजी और सिंधी कैंप में सत्यम पैथोलॉजी के अवैध रूप से संचालन की शिकायत सीएमएचओ को प्राप्त हुई थी। इसके बाद सीएमएचओ ने इन लैबों की जांच कराई, जिसमें पाया गया कि ये लैब बिना पंजीयन के चल रही थीं। जांच में ये भी सामने आया कि ये पैथालॉजी लैबें रुजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत नहीं थीं। अधिकारियों ने इन तीनों लैबों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सीएमएचओ ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इन लैबों का संचालन पंजीयन के बिना नहीं किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और संबंधित लैबों के संचालकों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैबों का पंजीयन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमों के अनुसार धारा 4 और 5 के तहत नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैबों का पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा धारा 3 के तहत केवल वही व्यक्ति जो मान्य चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा में योग्य हो, वो ही पंजीकरण के बाद पैथोलॉजी खोल सकता है।