सिक्योरिटी गार्ड मारपीट केस में फैसला:होटल मालिक और पेट्रोल पंप संचालक को 8-8 माह जेल की सजा; हाईकोर्ट जाएगा पीड़ित पक्ष
सिक्योरिटी गार्ड मारपीट केस में फैसला:होटल मालिक और पेट्रोल पंप संचालक को 8-8 माह जेल की सजा; हाईकोर्ट जाएगा पीड़ित पक्ष
खंडवा कोर्ट ने बुधवार को सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट केस में दो आरोपियों को 8-8 महीने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन की कोर्ट ने आरोपी सेंपी ग्रोवर और अभिषेक जिंदल को कसूरवार माना है। मामले में पुलिस ने 11 जून 2023 को मारपीट का केस दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई थी। हालांकि ट्रायल के दौरान हत्या के प्रयास का मामला साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने मारपीट की धारा में आठ-आठ महीने की सजा सुनाई है। नशे में सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की
बता दें कि 30-31 मई 2023 की दरमियानी रात को आनंद नगर क्षेत्र में घटना हुई थी। गणेश तलाई निवासी दीपक राजपूत (57) सिक्योरिटी गार्ड के रूप में डॉ. सतीश श्राफ के घर ड्यूटी पर थे। तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी सैंपी ग्रोवर (क्राउन पैलेस होटल का मालिक) और उसका दोस्त अभिषेक जिंदल (पेट्रोल पंप संचालक) वहां नशे में आए और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। दो हफ्ते तक दर्ज नहीं हुई थी FIR
दोनों आरोपियों ने गार्ड दीपक राजपूत को बेवजह पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। करीब दो हफ्ते तक थाना मोघट रोडे पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। केस दर्ज हुआ तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब एक साल बाद जाकर कोर्ट ने फैसला दिया हैं। इधर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि, वे इस फैसले से असंतुष्ट हैं, हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
खंडवा कोर्ट ने बुधवार को सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट केस में दो आरोपियों को 8-8 महीने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन की कोर्ट ने आरोपी सेंपी ग्रोवर और अभिषेक जिंदल को कसूरवार माना है। मामले में पुलिस ने 11 जून 2023 को मारपीट का केस दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई थी। हालांकि ट्रायल के दौरान हत्या के प्रयास का मामला साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने मारपीट की धारा में आठ-आठ महीने की सजा सुनाई है। नशे में सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की
बता दें कि 30-31 मई 2023 की दरमियानी रात को आनंद नगर क्षेत्र में घटना हुई थी। गणेश तलाई निवासी दीपक राजपूत (57) सिक्योरिटी गार्ड के रूप में डॉ. सतीश श्राफ के घर ड्यूटी पर थे। तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी सैंपी ग्रोवर (क्राउन पैलेस होटल का मालिक) और उसका दोस्त अभिषेक जिंदल (पेट्रोल पंप संचालक) वहां नशे में आए और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। दो हफ्ते तक दर्ज नहीं हुई थी FIR
दोनों आरोपियों ने गार्ड दीपक राजपूत को बेवजह पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। करीब दो हफ्ते तक थाना मोघट रोडे पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। केस दर्ज हुआ तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब एक साल बाद जाकर कोर्ट ने फैसला दिया हैं। इधर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि, वे इस फैसले से असंतुष्ट हैं, हाईकोर्ट में अपील करेंगे।