बी फार्मेसी वाले भी दे पाएंगे फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती एंट्रेंस:हाई कोर्ट ने पलटा स्वास्थ्य विभाग का फैसला, ऑनलाइन आवेदन करने की डेट भी चेंज होगी
छत्तीसगढ़ में नौ साल बाद हो रही फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की प्रदेशस्तरीय भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्रीधारी उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों से ही आवेदन आमंत्रित किए थे, जिससे प्रदेश के हज़ारों फार्मासिस्ट इस परीक्षा से वंचित हो रहे थे। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) ने राज्यभर के फार्मासिस्टों की ओर से इस मामले पर आपत्ति जताई थी। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला को आवेदन भी दिया कि बी.फार्मा डिग्रीधारियों को भी भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन मांग नहीं सुनी गई। याचिकाकर्ता राहुल वर्मा ने बताया इसके बाद राज्य शासन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने IPA के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 35,800 पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं। भर्ती पोर्टल पर बदलाव के निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल को तत्काल निर्देश जारी करे, ताकि पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए जा सके और बी.फार्मा डिग्रीधारी भी आवेदन कर सके। इसके अलावा इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 25 जुलाई तक थी आवेदन की अंतिम तिथि मूल अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा। IPA ने बी.फार्मा अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे पोर्टल अपडेट और नई सूचना आने तक फॉर्म न भरें।
छत्तीसगढ़ में नौ साल बाद हो रही फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की प्रदेशस्तरीय भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्रीधारी उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों से ही आवेदन आमंत्रित किए थे, जिससे प्रदेश के हज़ारों फार्मासिस्ट इस परीक्षा से वंचित हो रहे थे। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) ने राज्यभर के फार्मासिस्टों की ओर से इस मामले पर आपत्ति जताई थी। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला को आवेदन भी दिया कि बी.फार्मा डिग्रीधारियों को भी भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन मांग नहीं सुनी गई। याचिकाकर्ता राहुल वर्मा ने बताया इसके बाद राज्य शासन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने IPA के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 35,800 पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं। भर्ती पोर्टल पर बदलाव के निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल को तत्काल निर्देश जारी करे, ताकि पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए जा सके और बी.फार्मा डिग्रीधारी भी आवेदन कर सके। इसके अलावा इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 25 जुलाई तक थी आवेदन की अंतिम तिथि मूल अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा। IPA ने बी.फार्मा अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे पोर्टल अपडेट और नई सूचना आने तक फॉर्म न भरें।