चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा:कोर्ट ने सुनाया दोगुनी राशि देने का आदेश; भुगतान नहीं होने पर एक साल अतिरिक्त काटनी होगी सजा

रतलाम में 7 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोगुनी राशि देने के आदेश भी दिए हैं। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुपम तिवारी ने दिया है। एडवोकेट नीरज सक्सेना ने बताया कि बुद्धेश्वर रोड निवासी रमेशचंद्र पिता केशवलाल सोमानी ने अपने परिचित राजू पिता शोभाराम पांचाल निवासी त्रिलोक नगर को 15 मई 2012 को 7 लाख रुपए उधार दिए थे। 7 लाख रुपए का चेक दिया था पांचाल ने यह रुपए निजी आवश्यकता बताकर लिए। रुपए वापस देने के नाम पर पांचाल ने सोमानी को पंजाब एंड सिंध बैंक का 7 लाख रुपए का चेक दिया था। सोमानी ने यह चेक 4 जून 2013 को बैंक में लगाया। लेकिन बैंक अकाउंट में पर्याप्त रुपए नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। सोमानी ने सूचना पत्र भिजवाया लेकिन पांचाल ने भुगतान नहीं किया। इस पर पांचाल ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने पांचाल को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14 लाख रुपए प्रतिकर राशि चुकाने के आदेश दिए। एडवोकेट सक्सेना ने बताया अभियुक्त प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा:कोर्ट ने सुनाया दोगुनी राशि देने का आदेश; भुगतान नहीं होने पर एक साल अतिरिक्त काटनी होगी सजा
रतलाम में 7 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोगुनी राशि देने के आदेश भी दिए हैं। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुपम तिवारी ने दिया है। एडवोकेट नीरज सक्सेना ने बताया कि बुद्धेश्वर रोड निवासी रमेशचंद्र पिता केशवलाल सोमानी ने अपने परिचित राजू पिता शोभाराम पांचाल निवासी त्रिलोक नगर को 15 मई 2012 को 7 लाख रुपए उधार दिए थे। 7 लाख रुपए का चेक दिया था पांचाल ने यह रुपए निजी आवश्यकता बताकर लिए। रुपए वापस देने के नाम पर पांचाल ने सोमानी को पंजाब एंड सिंध बैंक का 7 लाख रुपए का चेक दिया था। सोमानी ने यह चेक 4 जून 2013 को बैंक में लगाया। लेकिन बैंक अकाउंट में पर्याप्त रुपए नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। सोमानी ने सूचना पत्र भिजवाया लेकिन पांचाल ने भुगतान नहीं किया। इस पर पांचाल ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने पांचाल को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14 लाख रुपए प्रतिकर राशि चुकाने के आदेश दिए। एडवोकेट सक्सेना ने बताया अभियुक्त प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।