औषधि विभाग की कार्रवाई तेज, बंद मेडिकल स्टोर पर शिकंजा:लाइसेंस लेकर नहीं चल रहे प्रतिष्ठानों पर नोटिस, अवैध कारोबार का संदेह

शासन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर जनपद के औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने जौनपुर में औषधि अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेकर मौके पर संचालित न होने वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच तेज कर दी है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को ऐसे मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित किया गया जो लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं कर रहे हैं और मौके पर दुकान की शटर बंद रहती है। जांच के दौरान मैसर्स वीआईपी डिस्ट्रीब्यूटर (मुरादगंज), नितेश मेडिकल एजेंसी (ओलंदगंज), श्री श्याम मेडिको (नईगंज), महादेव एंटरप्राइजेज (खरका कॉलोनी), मिलन मेडिकल हॉल (बलुआघाट) और श्री श्याम मेडिकल एजेंसी (हुसेनाबाद देहात) का निरीक्षण किया गया, जो कि मौके पर बंद पाए गए। इन फर्मों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। उन्हें तीन दिन के भीतर पिछले तीन महीने में क्रय-विक्रय की गई समस्त औषधियों के अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेख और प्रमाणन प्रस्तुत न करने वाली फर्मों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि पूर्व में किए गए निरीक्षणों के क्रम में हुई एफआईआर में कई ऐसी फर्मों का खुलासा हुआ था, जिन्होंने दुकान बंद कर औषधि लाइसेंस की आड़ में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री की थी। जो प्रतिष्ठान हमेशा बंद रहते हैं और उनके औषधि लाइसेंस वैध हैं, ऐसी स्थिति में प्रबल आशंकाएं होती हैं कि वे गलत गतिविधियों में शामिल होकर अवैध रूप से औषधियों का व्यापार कर रहे हैं। औषधि निरीक्षक ने ऐसे व्यापारियों को भी सलाह दी है जिन्होंने औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त की है परंतु दुकान चलाने में असमर्थ हैं, वे अपना लाइसेंस स्वयं समर्पण कर दें। अन्यथा की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

औषधि विभाग की कार्रवाई तेज, बंद मेडिकल स्टोर पर शिकंजा:लाइसेंस लेकर नहीं चल रहे प्रतिष्ठानों पर नोटिस, अवैध कारोबार का संदेह
शासन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर जनपद के औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने जौनपुर में औषधि अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेकर मौके पर संचालित न होने वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच तेज कर दी है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को ऐसे मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित किया गया जो लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं कर रहे हैं और मौके पर दुकान की शटर बंद रहती है। जांच के दौरान मैसर्स वीआईपी डिस्ट्रीब्यूटर (मुरादगंज), नितेश मेडिकल एजेंसी (ओलंदगंज), श्री श्याम मेडिको (नईगंज), महादेव एंटरप्राइजेज (खरका कॉलोनी), मिलन मेडिकल हॉल (बलुआघाट) और श्री श्याम मेडिकल एजेंसी (हुसेनाबाद देहात) का निरीक्षण किया गया, जो कि मौके पर बंद पाए गए। इन फर्मों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। उन्हें तीन दिन के भीतर पिछले तीन महीने में क्रय-विक्रय की गई समस्त औषधियों के अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेख और प्रमाणन प्रस्तुत न करने वाली फर्मों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि पूर्व में किए गए निरीक्षणों के क्रम में हुई एफआईआर में कई ऐसी फर्मों का खुलासा हुआ था, जिन्होंने दुकान बंद कर औषधि लाइसेंस की आड़ में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री की थी। जो प्रतिष्ठान हमेशा बंद रहते हैं और उनके औषधि लाइसेंस वैध हैं, ऐसी स्थिति में प्रबल आशंकाएं होती हैं कि वे गलत गतिविधियों में शामिल होकर अवैध रूप से औषधियों का व्यापार कर रहे हैं। औषधि निरीक्षक ने ऐसे व्यापारियों को भी सलाह दी है जिन्होंने औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त की है परंतु दुकान चलाने में असमर्थ हैं, वे अपना लाइसेंस स्वयं समर्पण कर दें। अन्यथा की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।