रतलाम में बहू पर लेजर लाइट डाली:विरोध करने पर जेठ को पीटा, दुकान में तोड़फोड़; 21 घंटे बाद लोगों के घेराव पर FIR

रतलाम के बिलपांक थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के घर पर लेजर लाइट डालकर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने करीब 21 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार रात जब सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी और विरोध जताया, तब जाकर पुलिस जागी। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि घटना 21 दिसंबर (रविवार) रात 9.30 बजे की है। फरियादी अपनी किराना दुकान पर बैठा था। घर के सामने पानी के हौद के पास गांव के फिरोज (पिता अजीज खान) और हुसैन (पिता अय्युब अली) अलाव जलाकर ताप रहे थे। तभी फरियादी की बहू (छोटे भाई की पत्नी) ने दुकान पर आकर बताया कि सामने से कोई उस पर लेजर लाइट डाल रहा है। जब फरियादी ने देखा, तो फिरोज खान उनके घर की तरफ लाइट डाल रहा था। दुकान में घुसकर लकड़ी से पीटा, गला दबाया जब फरियादी ने फिरोज के पास जाकर आपत्ति जताई और पूछा कि वह घर और बहू पर लाइट क्यों डाल रहा है, तो आरोपी भड़क गए। कुछ देर बाद फिरोज और हुसैन दुकान पर आए और गाली-गलौज करने लगे। वे बोले- "तू कौन होता है, हमें लाइट डालने से मना करने वाला।" विवाद बढ़ने पर फिरोज ने हाथ में ली हुई लकड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी पीठ पर चोट लगी। आरोपी ने गला पकड़कर फरियादी को कुर्सी से नीचे गिरा दिया, कुर्सी तोड़ दी और दुकान का सारा सामान बिखेर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। 21 घंटे बाद एक्शन, 6 धाराओं में केस रविवार रात ही पुलिस को आवेदन दे दिया गया था, लेकिन सोमवार शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी का भाई रतलाम से बाहर था, सोमवार को लौटने पर वह सर्व समाज के लोगों के साथ थाने पहुंचा। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 296(a), 115(2), 324(2), 351(2), 78(1) व 3(5) के तहत आरोपी फिरोज खान और हुसैन अली (दोनों निवासी भीलखेड़ी) के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया। बिलपांक थाना प्रभारी अय्युब खान ने बताया कि रात में आवेदन आया था। जांच के बाद सोमवार रात एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

रतलाम में बहू पर लेजर लाइट डाली:विरोध करने पर जेठ को पीटा, दुकान में तोड़फोड़; 21 घंटे बाद लोगों के घेराव पर FIR
रतलाम के बिलपांक थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के घर पर लेजर लाइट डालकर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने करीब 21 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार रात जब सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी और विरोध जताया, तब जाकर पुलिस जागी। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि घटना 21 दिसंबर (रविवार) रात 9.30 बजे की है। फरियादी अपनी किराना दुकान पर बैठा था। घर के सामने पानी के हौद के पास गांव के फिरोज (पिता अजीज खान) और हुसैन (पिता अय्युब अली) अलाव जलाकर ताप रहे थे। तभी फरियादी की बहू (छोटे भाई की पत्नी) ने दुकान पर आकर बताया कि सामने से कोई उस पर लेजर लाइट डाल रहा है। जब फरियादी ने देखा, तो फिरोज खान उनके घर की तरफ लाइट डाल रहा था। दुकान में घुसकर लकड़ी से पीटा, गला दबाया जब फरियादी ने फिरोज के पास जाकर आपत्ति जताई और पूछा कि वह घर और बहू पर लाइट क्यों डाल रहा है, तो आरोपी भड़क गए। कुछ देर बाद फिरोज और हुसैन दुकान पर आए और गाली-गलौज करने लगे। वे बोले- "तू कौन होता है, हमें लाइट डालने से मना करने वाला।" विवाद बढ़ने पर फिरोज ने हाथ में ली हुई लकड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी पीठ पर चोट लगी। आरोपी ने गला पकड़कर फरियादी को कुर्सी से नीचे गिरा दिया, कुर्सी तोड़ दी और दुकान का सारा सामान बिखेर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। 21 घंटे बाद एक्शन, 6 धाराओं में केस रविवार रात ही पुलिस को आवेदन दे दिया गया था, लेकिन सोमवार शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी का भाई रतलाम से बाहर था, सोमवार को लौटने पर वह सर्व समाज के लोगों के साथ थाने पहुंचा। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 296(a), 115(2), 324(2), 351(2), 78(1) व 3(5) के तहत आरोपी फिरोज खान और हुसैन अली (दोनों निवासी भीलखेड़ी) के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया। बिलपांक थाना प्रभारी अय्युब खान ने बताया कि रात में आवेदन आया था। जांच के बाद सोमवार रात एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।