कमर्शियल वाहनों को बकाया टैक्स जाम करने पर छूट:एआरटीओ ने की पहल, बोले- तीन माह के अंदर कराना होगा पंजीयन
कमर्शियल वाहनों को बकाया टैक्स जाम करने पर छूट:एआरटीओ ने की पहल, बोले- तीन माह के अंदर कराना होगा पंजीयन
चंदौली जिले में परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के स्वामियों को बकाया टैक्स और लेटफीस जमा करने के लिए बड़ी राहत दी है। अब वाहन स्वामी तीन माह के भीतर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत बकाया टैक्स और जुर्माना पर छूट मिल रही है। परिवहन विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों को टैक्स और जुर्माने की बकाया राशि में छूट दी जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करने में राहत प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि हल्के मोटर वाहनों (7500 किलोग्राम तक वजन) के लिए पंजीकरण शुल्क 200 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य प्रकार के वाहनों के लिए यह शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। योजना के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर वाहन स्वामी भारी राहत पा सकते हैं। वेबसाइट पर पंजीकरण की सुविधा
डॉ. गौतम ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामी परिवहन विभाग की वेबसाइट uptransport.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यह योजना केवल तीन माह तक उपलब्ध रहेगी, और उसके बाद इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीन माह का मौका, नहीं मिलेगा दूसरा अवसर
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि पर भारी राहत मिल सकती है। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामियों को तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा वे इस अवसर से वंचित हो जाएंगे।
चंदौली जिले में परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के स्वामियों को बकाया टैक्स और लेटफीस जमा करने के लिए बड़ी राहत दी है। अब वाहन स्वामी तीन माह के भीतर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत बकाया टैक्स और जुर्माना पर छूट मिल रही है। परिवहन विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों को टैक्स और जुर्माने की बकाया राशि में छूट दी जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाहन स्वामियों को टैक्स जमा करने में राहत प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि हल्के मोटर वाहनों (7500 किलोग्राम तक वजन) के लिए पंजीकरण शुल्क 200 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य प्रकार के वाहनों के लिए यह शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। योजना के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर वाहन स्वामी भारी राहत पा सकते हैं। वेबसाइट पर पंजीकरण की सुविधा
डॉ. गौतम ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामी परिवहन विभाग की वेबसाइट uptransport.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यह योजना केवल तीन माह तक उपलब्ध रहेगी, और उसके बाद इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीन माह का मौका, नहीं मिलेगा दूसरा अवसर
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि पर भारी राहत मिल सकती है। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामियों को तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा वे इस अवसर से वंचित हो जाएंगे।