कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर एक शस्त्र अनुज्ञप्ति किया निरस्त
अनूपपुर 16 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के प्रतिवेदन के आधार पर आयुध अधिनियम 1959 में निहित प्रावधान के तहत एक शस्त्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह अनुज्ञप्ति जिले के गेट दफाई भालूमाड़ा निवासी नत्थूलाल प्रजापति के पक्ष में जारी किया गया था। अनुज्ञप्ति निरस्त की कार्यवाही नत्थूलाल प्रजापति के पुत्र सूजल प्रजापति द्वारा शस्त्र दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने एवं शस्त्र के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने से आयुध अधिनियम के प्रावधान तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन होने पर की गई है।