जलाऊ लकड़ी से पीट-पीटकर पत्नी को मार डाला:पेंड्रा में सिर, चेहरे और सीने पर किया वार, हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पति ने अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी से पीट-पीटकर मार डाला। हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी ठोका है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम करंगरा का है। दरअसल, पति भोग सिंह बैगा ने अपनी पत्नी सेमबाई को इसलिए मार दिया, क्योंकि वह उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। इस बात से तमतमाए पति भोग सिंह ने घर के सामने पड़ी जलाऊ लकड़ी से सेम बाई के सिर, चेहरे और सीने में जमकर वार कर दिया। हमले से महिला की मौके पर ही मौत पति के हमले से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गौरेला पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह बैगा को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का दोषी पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपए के साथ दंडित किया है। मामले में पंकज नागइच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।

जलाऊ लकड़ी से पीट-पीटकर पत्नी को मार डाला:पेंड्रा में सिर, चेहरे और सीने पर किया वार, हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पति ने अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी से पीट-पीटकर मार डाला। हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी ठोका है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम करंगरा का है। दरअसल, पति भोग सिंह बैगा ने अपनी पत्नी सेमबाई को इसलिए मार दिया, क्योंकि वह उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। इस बात से तमतमाए पति भोग सिंह ने घर के सामने पड़ी जलाऊ लकड़ी से सेम बाई के सिर, चेहरे और सीने में जमकर वार कर दिया। हमले से महिला की मौके पर ही मौत पति के हमले से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गौरेला पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह बैगा को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का दोषी पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपए के साथ दंडित किया है। मामले में पंकज नागइच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।