15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला:दो दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना, गले पर वार कर की थी हत्या

मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोशन और सुंदर उर्फ छोटू को हत्या, साजिश और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। मामला 19 सितंबर 2009 का है, जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर में दो युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों में से एक गजन सिंह का भांजा था। पुलिस ने चार दिन के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों की गहन जांच के बाद रोशन (बलवीर का पुत्र) को 21 हजार रुपए और सुंदर पुत्र कालूराम पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने घटना के तीन महीने के भीतर ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने पेश किए गए सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को मजबूती से पेश किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला:दो दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना, गले पर वार कर की थी हत्या
मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोशन और सुंदर उर्फ छोटू को हत्या, साजिश और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। मामला 19 सितंबर 2009 का है, जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर में दो युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों में से एक गजन सिंह का भांजा था। पुलिस ने चार दिन के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों की गहन जांच के बाद रोशन (बलवीर का पुत्र) को 21 हजार रुपए और सुंदर पुत्र कालूराम पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने घटना के तीन महीने के भीतर ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने पेश किए गए सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को मजबूती से पेश किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।