भवंस प्रॉमिनेट कॉलेज के चेयरमैन लव जेहाद में फंसे:पत्नी ने ही दर्ज कराई एफआईआर, जबदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप

एमआईजी थाना पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर की गई है, जिन्होंने समीर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तुलसीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी समीर मीर से वर्ष 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब चार साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप हैं कि समीर ने घर में रखी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी फेंक दीं। जब पत्नी ने समीर की बात नहीं मानी, तो वर्ष 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने गया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। वर्ष 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, लेकिन समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। लगातार दबाव से परेशान होकर उन्होंने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को शादी के दौरान के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए, जिनमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

May 9, 2025 - 07:40
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भवंस प्रॉमिनेट कॉलेज के चेयरमैन लव जेहाद में फंसे:पत्नी ने ही दर्ज कराई एफआईआर, जबदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप
एमआईजी थाना पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर की गई है, जिन्होंने समीर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तुलसीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी समीर मीर से वर्ष 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब चार साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप हैं कि समीर ने घर में रखी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी फेंक दीं। जब पत्नी ने समीर की बात नहीं मानी, तो वर्ष 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने गया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। वर्ष 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, लेकिन समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। लगातार दबाव से परेशान होकर उन्होंने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को शादी के दौरान के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए, जिनमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।