सतना के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई:नियम विरुद्ध शिक्षक को बहाल किया; अब 11 लाख से ज्यादा की वसूली का आदेश
सतना के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और वर्तमान में रीवा डाइट के प्राचार्य टीपी सिंह पर शासन ने 11 लाख 44 हजार 477 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई वर्ष 2010-11 के एक विवादित मामले में की गई है। मामला 2010 का है, जब टीपी सिंह सतना में प्रभारी डीईओ थे। उस समय सहायक शिक्षक राकेश कुमार मिश्रा का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2010 के निर्णय के बाद 1 मई को मिश्रा की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। लेकिन टीपी सिंह ने 29 अगस्त 2010 को बिना विभागीय जांच और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के मिश्रा को बहाल कर दिया। 11 लाख 44 हजार 477 रुपए की वसूली का आदेश नियम विरुद्ध बहाली के कारण राकेश मिश्रा को 20 महीने का वेतन देना पड़ा। उस समय लगभग 4 लाख 19 हजार रुपए का भुगतान किया गया। ब्याज सहित ये राशि अब 11 लाख 44 रुपए हो चुकी है। शासन को हुआ आर्थिक नुकसान मामला 2018 में विधानसभा तक पहुंचा। संचालनालय ने टीपी सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब संतोषजनक न होने पर लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने वसूली का आदेश दिया। आयुक्त ने पाया कि सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का गलत अर्थ निकालकर नियमविरुद्ध बहाली की। इस कारण शासन को आर्थिक नुकसान हुआ।
