पत्नी पर शक बना हत्या की वजह, पति को उम्रकैद:प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालकर की थी हत्या, खरगोन कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
खरगोन की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अवैध संबंध के शक में पत्नी के निजी अंग में मिर्च डालने और मारपीट करने का आरोप था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने आरोपी पुन्या उर्फ पूना पिता गिलदार मानकर, निवासी गोपालपुरा (थाना बिस्टान) को यह सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल 2023 की रात की है। आरोपी ने अपनी पत्नी सुखलीबाई पर अवैध संबंध होने का शक किया। इसी शक के चलते उसने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। साथ में मजदूरी करते हैं पति-पत्नी
आरोपी ने पाइप से बेरहमी से पीटने के बाद महिला को घसीटते हुए बैड़ी (झोपड़ी) तक ले गया। वहां उसने महिला के निजी अंग में मिर्च पाउडर डालकर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय पति-पत्नी बरुड़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित गिट्टी खदान पर मजदूरी करते थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश किए। गवाहों ने आरोपी को घटना से पहले मृतका के साथ मारपीट करते हुए बैड़ी की ओर ले जाते देखा था। आरोपी ने बचाव में घटना के समय गुजरात में होने का दावा किया, लेकिन वह इसका कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
खरगोन की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अवैध संबंध के शक में पत्नी के निजी अंग में मिर्च डालने और मारपीट करने का आरोप था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने आरोपी पुन्या उर्फ पूना पिता गिलदार मानकर, निवासी गोपालपुरा (थाना बिस्टान) को यह सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल 2023 की रात की है। आरोपी ने अपनी पत्नी सुखलीबाई पर अवैध संबंध होने का शक किया। इसी शक के चलते उसने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। साथ में मजदूरी करते हैं पति-पत्नी
आरोपी ने पाइप से बेरहमी से पीटने के बाद महिला को घसीटते हुए बैड़ी (झोपड़ी) तक ले गया। वहां उसने महिला के निजी अंग में मिर्च पाउडर डालकर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय पति-पत्नी बरुड़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित गिट्टी खदान पर मजदूरी करते थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश किए। गवाहों ने आरोपी को घटना से पहले मृतका के साथ मारपीट करते हुए बैड़ी की ओर ले जाते देखा था। आरोपी ने बचाव में घटना के समय गुजरात में होने का दावा किया, लेकिन वह इसका कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।