बालाघाट में हत्याकांड के 6 आरोपियों को उम्रकैद:जमीन के विवाद में बेटे ने साथियों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या

बालाघाट की अदालत ने 6 साल पहले लालबर्रा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 11 दिसंबर की शाम आया। दरअसल, 9 दिसंबर 2018 को लालबर्रा थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कि जमीनी विवाद को लेकर गजानन ब्रम्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता लेखराम की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसमें लालबर्रा पुलिस ने हत्या के मामले में धारा 320, 460 भादवि के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया। चूंकि मामला हत्या का होने से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों की खोजबीन की। इसी दौरान पुलिस ने हत्यारे गजानन ब्रम्हे सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसमें आरोपी अभी जमानत पर थे। जमानत के दौरान ही हत्या का मुख्य आरोपी गजानन ब्रम्हे फरार है। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें ट्रायल के बाद 11 दिसंबर को बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के.एस बारिया की अदालत ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डहेरिया ने बताया कि भाई और उसके साथियों के द्वारा पिता की हत्या के मामले में छोटे भाई की गवाही और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है, जिसमें आरोपी कनकी निवासी रॉकी डहरवाल, विक्की डहरवाल, सोनझरा निवासी राजेन्द्र उर्फ मनोज हनवत, जितेन्द्र उर्फ हनमन सोनवाने, कौशिक मेश्राम और राजेश उर्फ राज सोनवाने को जेल भेज दिया गया है।

बालाघाट में हत्याकांड के 6 आरोपियों को उम्रकैद:जमीन के विवाद में बेटे ने साथियों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या
बालाघाट की अदालत ने 6 साल पहले लालबर्रा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 11 दिसंबर की शाम आया। दरअसल, 9 दिसंबर 2018 को लालबर्रा थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कि जमीनी विवाद को लेकर गजानन ब्रम्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता लेखराम की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसमें लालबर्रा पुलिस ने हत्या के मामले में धारा 320, 460 भादवि के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया। चूंकि मामला हत्या का होने से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों की खोजबीन की। इसी दौरान पुलिस ने हत्यारे गजानन ब्रम्हे सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसमें आरोपी अभी जमानत पर थे। जमानत के दौरान ही हत्या का मुख्य आरोपी गजानन ब्रम्हे फरार है। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें ट्रायल के बाद 11 दिसंबर को बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के.एस बारिया की अदालत ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डहेरिया ने बताया कि भाई और उसके साथियों के द्वारा पिता की हत्या के मामले में छोटे भाई की गवाही और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है, जिसमें आरोपी कनकी निवासी रॉकी डहरवाल, विक्की डहरवाल, सोनझरा निवासी राजेन्द्र उर्फ मनोज हनवत, जितेन्द्र उर्फ हनमन सोनवाने, कौशिक मेश्राम और राजेश उर्फ राज सोनवाने को जेल भेज दिया गया है।