भिंड न्यायालय ने पति को सुनाई सजा:पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर 7 साल कारावास और 20 हजार का जुर्माना

भिंड में न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत से सुनाया गया। जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2021 को आरोपी दीपक दौहरे उर्फ बंटी निवासी नंदना थाना रौन, हाल रामसहाय नौरोजी का मकान वार्ड क्रमांक 12 मिहोना में किराए से रह रहा था। घटना के दिन उसने थाना मिहोना पहुंचकर सूचना दी कि उसकी पत्नी संध्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को फांसी से उतारकर जांच शुरू की। सुसाइड नोट में युवती से प्रेम संबंध होने का उल्लेख जांच के दौरान मृतिका संध्या का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें संध्या ने पति दीपक के मुस्कान नाम की युवती से प्रेम संबंध होने का उल्लेख किया था। इसके अलावा मृतिका की अन्य लिखी गई नोटबुक्स भी जब्त की गईं, जिन्हें हस्तलिपि परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि सभी लिखावट संध्या की ही है। 18 गवाहों के बयान हुए दीपक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना मिहोना में अपराध क्रमांक 151/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाहों के बयान कराए गए। संपूर्ण साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दीपक दौहरे को भादंवि की धारा 306 के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

भिंड न्यायालय ने पति को सुनाई सजा:पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर 7 साल कारावास और 20 हजार का जुर्माना
भिंड में न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत से सुनाया गया। जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2021 को आरोपी दीपक दौहरे उर्फ बंटी निवासी नंदना थाना रौन, हाल रामसहाय नौरोजी का मकान वार्ड क्रमांक 12 मिहोना में किराए से रह रहा था। घटना के दिन उसने थाना मिहोना पहुंचकर सूचना दी कि उसकी पत्नी संध्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को फांसी से उतारकर जांच शुरू की। सुसाइड नोट में युवती से प्रेम संबंध होने का उल्लेख जांच के दौरान मृतिका संध्या का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें संध्या ने पति दीपक के मुस्कान नाम की युवती से प्रेम संबंध होने का उल्लेख किया था। इसके अलावा मृतिका की अन्य लिखी गई नोटबुक्स भी जब्त की गईं, जिन्हें हस्तलिपि परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि सभी लिखावट संध्या की ही है। 18 गवाहों के बयान हुए दीपक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना मिहोना में अपराध क्रमांक 151/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाहों के बयान कराए गए। संपूर्ण साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दीपक दौहरे को भादंवि की धारा 306 के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।