बिना फार्मर आईडी के नहीं मिल पाएगी किसान सम्मान निधि:कलेक्टर ने दिए आईडी बनाने के लिए कैंप लगाने के निर्देश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। आईडी के बिना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर ने फार्मर आईडी का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से भी अपील की है कि वह अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत हितग्राही योजनाओं के सैचुरेशन एवं सेवाओं के प्रदाय के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के निर्देशन में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत हर किसान भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी जनरेट कर प्रदान की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह दिसम्बर 2024 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। राज्यों को इंसेटिवाईज करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम भी घोषित की गई है। फार्मर आईडी क्रियेशन कार्य पूर्ण करने की दृष्टि से इसे राजस्व महाअभियान 3.0 में भी शामिल किया गया है। भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र द्वारा भी फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्रवाई अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए कैम्प आयोजित कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश राज्यों को जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रति कैम्प ​​​​​​के लिए 15000 रुपए (तीन किश्तों में) दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी भारत सरकार के निर्देश में की गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सतेन्द्र सिंह द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके अनुभाग/ तहसील क्षेत्रान्तर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य समय सीमा में अभियान के तौर पर पूरा करें।

बिना फार्मर आईडी के नहीं मिल पाएगी किसान सम्मान निधि:कलेक्टर ने दिए आईडी बनाने के लिए कैंप लगाने के निर्देश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। आईडी के बिना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर ने फार्मर आईडी का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से भी अपील की है कि वह अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत हितग्राही योजनाओं के सैचुरेशन एवं सेवाओं के प्रदाय के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के निर्देशन में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत हर किसान भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी जनरेट कर प्रदान की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह दिसम्बर 2024 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। राज्यों को इंसेटिवाईज करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम भी घोषित की गई है। फार्मर आईडी क्रियेशन कार्य पूर्ण करने की दृष्टि से इसे राजस्व महाअभियान 3.0 में भी शामिल किया गया है। भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र द्वारा भी फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्रवाई अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए कैम्प आयोजित कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश राज्यों को जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रति कैम्प ​​​​​​के लिए 15000 रुपए (तीन किश्तों में) दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी भारत सरकार के निर्देश में की गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सतेन्द्र सिंह द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके अनुभाग/ तहसील क्षेत्रान्तर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य समय सीमा में अभियान के तौर पर पूरा करें।