मुरैना में हर्ष फायर पर लगी रोक:कलेक्टर का आदेश- मैरिज गार्डन के आसपास फायरिंग हुई तो संचालक पुलिस को देंगे सूचना
मुरैना में हर्ष फायर पर लगी रोक:कलेक्टर का आदेश- मैरिज गार्डन के आसपास फायरिंग हुई तो संचालक पुलिस को देंगे सूचना
मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यह कदम शादियों और अन्य उत्सवों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। यह आदेश 19 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी, जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अधिकृत किया है। बता दें कि इस आदेश की आवश्यकता हाल के दिनों में बढ़ती हर्ष फायरिंग की घटनाओं के कारण हुई है। क्योंकि अक्सर शादियों, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोह में देखी जाने वाली यह प्रथा लोगों के लिए भी खतरा बनती है। इन जगहों पर होती हर्ष फायरिंग की घटनाएं
कलेक्टर ने कहा कि विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने, उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। समस्त मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे। वे समुचित सुलभ दृष्ट स्थानों पर स्पष्टतः यह लिखवाना सुनिश्चित करेंगें कि यहां अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही समस्त मैरिज गार्डन आदि अंडरटेकिंग लिए बिना अपने परिसर से संबंधित वैवाहिक, सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा। यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन होते दिखाई देते हैं तो तत्काल संबंधित थाना को सूचित करेगा। प्रबंधक, संचालक इत्यादि के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यह कदम शादियों और अन्य उत्सवों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। यह आदेश 19 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी, जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अधिकृत किया है। बता दें कि इस आदेश की आवश्यकता हाल के दिनों में बढ़ती हर्ष फायरिंग की घटनाओं के कारण हुई है। क्योंकि अक्सर शादियों, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोह में देखी जाने वाली यह प्रथा लोगों के लिए भी खतरा बनती है। इन जगहों पर होती हर्ष फायरिंग की घटनाएं
कलेक्टर ने कहा कि विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने, उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। समस्त मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे। वे समुचित सुलभ दृष्ट स्थानों पर स्पष्टतः यह लिखवाना सुनिश्चित करेंगें कि यहां अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही समस्त मैरिज गार्डन आदि अंडरटेकिंग लिए बिना अपने परिसर से संबंधित वैवाहिक, सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा। यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन होते दिखाई देते हैं तो तत्काल संबंधित थाना को सूचित करेगा। प्रबंधक, संचालक इत्यादि के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।