बुरहानपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया था अपहरण, 2023 का है मामला

बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार शाहपुर क्षेत्र के निवासी 30 वर्षीय दिनेश रावत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद बलात्कार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना शाहपुर में दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 15 मई 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। मामले की जांच उप निरीक्षक अजय चौहान ने की। आरोपी सभी सजाओं को एक साथ भुगतेगा आरोपी को धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट और धारा 376(2)(n), 376(2)(k) आईपीसी के तहत 20 साल का कारावास और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 363 और 366A आईपीसी के तहत 5 साल का कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी इन सभी सजाओं को एक साथ भुगतेगा। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने पैरवी की।"

बुरहानपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया था अपहरण, 2023 का है मामला
बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार शाहपुर क्षेत्र के निवासी 30 वर्षीय दिनेश रावत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद बलात्कार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना शाहपुर में दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 15 मई 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। मामले की जांच उप निरीक्षक अजय चौहान ने की। आरोपी सभी सजाओं को एक साथ भुगतेगा आरोपी को धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट और धारा 376(2)(n), 376(2)(k) आईपीसी के तहत 20 साल का कारावास और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 363 और 366A आईपीसी के तहत 5 साल का कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी इन सभी सजाओं को एक साथ भुगतेगा। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने पैरवी की।"