दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने की आत्महत्या:पति को 10, सास-ननंद को 3-3 साल की जेल; सभी पर 5-5 हजार का जुर्माना
दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने की आत्महत्या:पति को 10, सास-ननंद को 3-3 साल की जेल; सभी पर 5-5 हजार का जुर्माना
बुरहानपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सत्र न्यायालय ने पति समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही सास और दो ननदों को 3-3 साल के कारावास की सजा दी है। मामला 4 जुलाई 2023 का है। गणपति नाका थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाली तबस्सुम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शादी के सात साल के भीतर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 304बी, 34 और 498ए के तहत मामला दर्ज किया। तत्कालीन सीएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच की। 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। शासन की ओर से लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने पैरवी की। यह सजा सुनाई गई न्यायालय ने 30 वर्षीय पति सैयद शाकीर अली उर्फ शक्कू निवासी आजाद नगर को धारा 498ए और 304बी के तहत 10 साल की सजा सुनाई। सास आरेफा बेगम (57) आजाद नगर, ननंद सुमैया बेगम (33) आजाद नगर और ननंद समरीन बानो निवासी शहद कुआं को धारा 498 के तहत 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
बुरहानपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सत्र न्यायालय ने पति समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही सास और दो ननदों को 3-3 साल के कारावास की सजा दी है। मामला 4 जुलाई 2023 का है। गणपति नाका थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाली तबस्सुम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शादी के सात साल के भीतर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 304बी, 34 और 498ए के तहत मामला दर्ज किया। तत्कालीन सीएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच की। 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। शासन की ओर से लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने पैरवी की। यह सजा सुनाई गई न्यायालय ने 30 वर्षीय पति सैयद शाकीर अली उर्फ शक्कू निवासी आजाद नगर को धारा 498ए और 304बी के तहत 10 साल की सजा सुनाई। सास आरेफा बेगम (57) आजाद नगर, ननंद सुमैया बेगम (33) आजाद नगर और ननंद समरीन बानो निवासी शहद कुआं को धारा 498 के तहत 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।