रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने के बाद नहीं जमा करते शोरूम संचालक:शहडोल में RTO की जांच में खुलासा, 5 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका
रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने के बाद नहीं जमा करते शोरूम संचालक:शहडोल में RTO की जांच में खुलासा, 5 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका
शहडोल जिले में नवनियुक्त जिला परिवहन अधिकारी (RTO) अनुपा खान ने औचक निरीक्षण के दौरान बड़ा घोटाला पकड़ा है। गुरुवार को जांच में मिला कि शहर के प्रमुख ऑटोमोबाइल शोरूम संचालक ग्राहकों से वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क तो वसूल रहे थे, लेकिन यह राशि RTO कार्यालय में जमा नहीं कर रहे थे। 5 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका ने कहा कि जब वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड का मिलान किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अनुमान है कि इस घोटाले में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शासन को नहीं मिली है। शोरूम संचालक ग्राहकों से कुल भुगतान में रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते थे। लेकिन वे यह पैसे या तो देर से जमा करते थे या कई मामलों में बिल्कुल भी जमा नहीं करते थे। वाहन बिक्री के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य RTO अनुपा खान ने बताया कि इस कारण न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था, बल्कि वाहन मालिकों के लिए भी जोखिम था। अधूरे दस्तावेजों के कारण दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम भी खारिज हो सकता है। नियमानुसार वाहन बिक्री के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर डीलर पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। RTO ने सभी संबंधित शोरूम संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
शहडोल जिले में नवनियुक्त जिला परिवहन अधिकारी (RTO) अनुपा खान ने औचक निरीक्षण के दौरान बड़ा घोटाला पकड़ा है। गुरुवार को जांच में मिला कि शहर के प्रमुख ऑटोमोबाइल शोरूम संचालक ग्राहकों से वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क तो वसूल रहे थे, लेकिन यह राशि RTO कार्यालय में जमा नहीं कर रहे थे। 5 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका ने कहा कि जब वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड का मिलान किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अनुमान है कि इस घोटाले में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शासन को नहीं मिली है। शोरूम संचालक ग्राहकों से कुल भुगतान में रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते थे। लेकिन वे यह पैसे या तो देर से जमा करते थे या कई मामलों में बिल्कुल भी जमा नहीं करते थे। वाहन बिक्री के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य RTO अनुपा खान ने बताया कि इस कारण न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था, बल्कि वाहन मालिकों के लिए भी जोखिम था। अधूरे दस्तावेजों के कारण दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम भी खारिज हो सकता है। नियमानुसार वाहन बिक्री के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर डीलर पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। RTO ने सभी संबंधित शोरूम संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है।