निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण में लापरवाही पर सचिव सस्पेंड:सीधी कलेक्टर ने जारी किए आदेश; बोले- निलंबन अवधि में भी मिलेगा वेतन
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निर्वाचन नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सचिव और मतदान केंद्र 67-कंधवार के वालंटियर सुभाष शुक्ला को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र-76 चुरहट के शैलेश द्विवेदी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रतिवेदन में बताया गया कि सेक्टर ऑफिसर कुमारी विनीता सोलंकी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, की ओर से बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद सुभाष शुक्ला एसआईआर कार्य के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे। वे दूरभाष पर भी उपलब्ध नहीं हुए। एसआईआर कार्य की में लापरवाही से कार्रवाई उनकी अनुपस्थिति के कारण मतदान केंद्र 67-कंधवार में एसआईआर कार्य की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इसे गंभीर स्वेच्छाचारिता और घोर लापरवाही मानते हुए निलंबन की सिफारिश की थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, कलेक्टर ने सुभाष शुक्ला को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 11 के नियम 7 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निर्वाचन नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सचिव और मतदान केंद्र 67-कंधवार के वालंटियर सुभाष शुक्ला को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र-76 चुरहट के शैलेश द्विवेदी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रतिवेदन में बताया गया कि सेक्टर ऑफिसर कुमारी विनीता सोलंकी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, की ओर से बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद सुभाष शुक्ला एसआईआर कार्य के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे। वे दूरभाष पर भी उपलब्ध नहीं हुए। एसआईआर कार्य की में लापरवाही से कार्रवाई उनकी अनुपस्थिति के कारण मतदान केंद्र 67-कंधवार में एसआईआर कार्य की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इसे गंभीर स्वेच्छाचारिता और घोर लापरवाही मानते हुए निलंबन की सिफारिश की थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, कलेक्टर ने सुभाष शुक्ला को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 11 के नियम 7 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी निर्धारित किया गया है।