महासमुंद में 21 किलो चांदी के आभूषण जब्त:ओडिशा से रायपुर ले जाई जा रही कार से 54.60 लाख के गहने बरामद

महासमुंद में कोमाखान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। जब्त किए गए आभूषणों का वजन 21.089 किलोग्राम है और इनकी अनुमानित कीमत 54 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई टेमरी नाका पर की गई, जहां ओडिशा की ओर से आ रही एक सफेद मारुति सेलेरियो कार (क्रमांक सीजी 04 पीवाई 7882) को रोका गया। तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट पर रखे तीन बैगों में 10 प्लास्टिक डिब्बों में पैक कुल 41 पैकेट चांदी के फैंसी आभूषण मिले। ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे चांदी कार में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान टिकेश कुमार साहू (38), निवासी बाना, थाना उरला, जिला रायपुर और विरेन्द्र प्रधान (50), निवासी मठपारा, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर के रूप में बताई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन आभूषणों को ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे। हालांकि, वे इन आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत नोटिस जारी कर उनसे कागजात मांगे। संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर, गवाहों की उपस्थिति में पुलिस ने आभूषणों और वाहन दोनों को जब्त कर लिया।

Mar 18, 2026 - 16:03
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महासमुंद में 21 किलो चांदी के आभूषण जब्त:ओडिशा से रायपुर ले जाई जा रही कार से 54.60 लाख के गहने बरामद
महासमुंद में कोमाखान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। जब्त किए गए आभूषणों का वजन 21.089 किलोग्राम है और इनकी अनुमानित कीमत 54 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई टेमरी नाका पर की गई, जहां ओडिशा की ओर से आ रही एक सफेद मारुति सेलेरियो कार (क्रमांक सीजी 04 पीवाई 7882) को रोका गया। तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट पर रखे तीन बैगों में 10 प्लास्टिक डिब्बों में पैक कुल 41 पैकेट चांदी के फैंसी आभूषण मिले। ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे चांदी कार में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान टिकेश कुमार साहू (38), निवासी बाना, थाना उरला, जिला रायपुर और विरेन्द्र प्रधान (50), निवासी मठपारा, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर के रूप में बताई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन आभूषणों को ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे। हालांकि, वे इन आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत नोटिस जारी कर उनसे कागजात मांगे। संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर, गवाहों की उपस्थिति में पुलिस ने आभूषणों और वाहन दोनों को जब्त कर लिया।